-कई फर्मो की आईटीआर नहीं हो सकी कम्प्लीट

PRAYAGRAJ: ऑडिट रिपोर्ट के साथ इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट गुरुवार को खत्म हो गई। लेकिन अभी भी कई फर्मो और व्यापारियों का आईटीआर दाखिल नहीं हो सका है। ऐसी फर्मो और व्यापारियों को आईटीआर भरने के लिए पेनाल्टी देना होगा। ऑडिट रिपोर्ट के साथ आईटीआर उन कंपनियों और फर्मो द्वारा भरा जाना है जो आईटी अधिनियम की धारा 44 एएबी के तहत आती हैं। इनमें कंपनियां, साझेदारी फर्म, और प्रोपराइटरशिप फर्म शामिल हैं।

बढ़ाई गई थी डेट

सीए द्वारा ऑडिट के बाद आईटीआर रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजा जाना था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले ऑडिट रिपोर्ट के साथ आईटीआर भरने की लास्ट डेट 30 सितंबर निर्धारित की थी। फेस्टिवल सीजन को देखते हुए व्यापारियों ने इस डेट को बढ़ाने की मांग की थी। इस पर एक महीने के लिए 31 अक्टूबर तक डेट बढ़ा दी गई थी। कंपनियों और फर्मो की ओर से दीपावली को देखते हुए डेट एक बार फिर बढ़ाए जाने की मांग की जा रही थी, लेकिन दुबारा डेट नहीं बढ़ाई गई।

Posted By: Inextlive