- शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म का मामला

- अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश विकासनगर ने सुनाया फैसला

- सजा के साथ-साथ 36 हजार का जुर्माना भी

VIKASNAGAR: अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान ने मेरठ से बहला फुसलाकर लाई महिला के साथ शादी का झांसा देकर दुराचार करने वाले को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे विकासनगर ने अभियुक्त पर विभिन्न धाराओं में फ्म् हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है, जिसमें से ख्भ् हजार की धनराशि पीडि़ता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए गए हैं।

अर्थदंड न चुकाने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास

घटनाक्रम के अनुसार थाना सहसपुर के लक्खनवाला निवासी राजेश उर्फ जीजा अक्टूबर क्ब् में मेरठ से एक महिला को बहला फुसलाकर ले आया। आरोपी राजेश ने शादी का झांसा देकर महिला से शारीरिक संबंध बनाए। इसी बीच महिला अभियुक्त के चंगुल से निकल भागी, लेकिन अभियुक्त ने पत्नी के लापता होने की गुमशुदगी दर्ज करा दी, सहसपुर पुलिस ने जब महिला को तलाश किया और उसने आपबीती सुनाई तो पुलिस भी चौंक गई। महिला की ओर से थाना सहसपुर में ख्ब् मार्च ख्0क्भ् को दी तहरीर में कहा गया कि अभियुक्त उसे बंद कमरे में बाहर से कुंडी लगा कर रखता था। अभियुक्त ने लोगों से पैसा लेकर उसके पास शारीरिक संबंध बनाने के लिए भेजा था। विवेचक कोतवाल हरीश मेहरा ने मामले की जांच कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश बहुगुणा ने अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य अदालत के सामने रखे। सुनवाई के बाद अपर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और विभिन्न धाराओं में कुल फ्म् हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न चुकाने पर अभियुक्त को दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा।

Posted By: Inextlive