जयपुर सीरियल धमाकों के दोषियों को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। ये धमाके 2008 में हुए थे जिसमें 71 लोगों की मौत हो गई थी।


जयपुर (पीटीआई)। विशेष अदालत ने शुक्रवार को 2008 में हुए जयपुर सीरियल ब्लास्ट के चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इन धमाकों में 71 लोगों की जान चली गई थी और 185 लोग घायल हो गए थे। अदालत में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जज अजय कुमार शर्मा ने दोषियों को अधिकतम सजा सुनाई। सरकारी वकील श्रीचंद ने पत्रकारों से कहा कि कोर्ट ने विभिन्न स्थानों पर बम प्लांट करने के जुर्म में धमाकों के दोषियों को आईपीसी 302 के तहत मौत की सजा सुनाई है।चार आरोपी दोषी और एक हो गया था बरीबुधवार को कोर्ट ने जयपुर सीरियल ब्लास्ट में मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवार आजमी, मोहम्मद सलमान और सैफुर्रहमान को दोषी करार दिया था। अन्य अभियुक्त शाहबाज हुसैन को अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।बाटला हाउस इनकाउंटर में मारे गए थे दो आरोपी
13 मई, 2008 को सीरियल ब्लास्ट से जयपुर दहल गया था। ये सभी धमाके पर्यटन के लिए मशहूर शहर में दो किलोमीटर के दायरे में हुए थे। लखनऊ के निवासी शाहबाज हुसैन ने पुलिस को ई-मेल भेजकर धमाकों की जिम्मेदारी ली थी। उसने ये धमाके इंडियन मुजाहिद्दीन की ओर से किए थे। हालांकि कोर्ट में यह साबित नहीं हो पाया और उसे बरी कर दिया गया। दो अन्य आरोपी उसी साल दिल्ली के बाटला हाउस इनकाउंटर में मार दिए गए थे जबकि अन्य पांच अब तक फरार हैं।

Posted By: Satyendra Kumar Singh