जमशेदपुर : 16 मई से राज्य सरकार पूरे प्रदेश में लॉकडाउन के नियमों को और सख्त करने जा रही है। इस अवधि में लोगों के अनावश्यक घर से बाहर निकलने पर रोक होगी। बसों का परिचालन बंद रहेगा। वहीं निजी वाहन से निकलने वालों के लिए ई-पास अनिवार्य होगा। बाइक से लेकर कार तक के लिए पास लेकर चलना अनिवार्य कर दिया गया है।

सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार तमाम आवश्यक सामग्री की दुकानें, निर्माण उद्योग से संबंधित उपक्रम चालू रह सकेंगे और इनसे जुड़े कर्मियों के आवागमन पर कोई रोक नहीं है, लेकिन इन्हें भी ऑनलाइन पास बनवाना होगा जिसकी प्रक्रिया बहुत ही आसान है। रविवार से दूसरे राज्यों और राज्य के एक जिले से दूसरे जिले के लिए चल चल रही बसों का आवागमन को रोक दिया गया है। सीमाओं पर चेकपोस्ट बनाकर वहां जवान तैनात किए गए हैं जो दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों पर नजर रखेंगे।

आसानी से बन रहे ई-पास

इस बार ऑनलाइन आवेदन से लेकर पास निर्गत करने की प्रक्रिया को बहुत ही सरल बनाया गया है। इस विधि में व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर और अपने किसी एक प्रमाणपत्र से संबंधित जानकारी देनी होती है। इसमें ड्राइ¨वग लाइसेंस, पैन नंबर, आधार नंबर आदि शामिल हैं। फार्म जमा होते ही दूसरी ओर से पास निर्गत हो जाता है। राज्य में पास बनाने की प्रक्रिया शनिवार को शुरू हुई और पहले ही दिन शाम होते-होते एक लाख से अधिक पास बन चुके थे।

दवा दुकानदारों और कर्मियों को छूट

स्वास्थ्यकर्मियों के साथ-साथ दवा दुकानदारों और उनके कर्मियों को पास बनवाने की कोई दरकार नहीं होगी। दवा दुकानों के संचालक अपने लाइसेंस की फोटोकॉपी को वाहन के ऊपर लगाकर आना-जाना कर सकेंगे। दुकानों में कार्यरत कर्मी भी इसी लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकेंगे लेकिन इसकी छायाप्रति पर मालिक का हस्ताक्षर आवश्यक होगा।

आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुलेंगी

राज्य सरकार की सख्ती 16 मई की सुबह छह बजे से शुरू हो जाएगी। आवश्यक वस्तुओं जिन दुकानों को वर्तमान में दोपहर दो बजे तक खोलने की अनुमति मिली है, सिर्फ वे दुकानें ही 16 मई से 27 मई तक दोपहर दो बजे तक खुलेंगी। दवा दुकानें हमेशा खुली रहेंगी।

बाइक के लिए भी पास जरूरी

लॉकडाउन की अवधि के दौरान घर से बाहर खरीदारी के लिए या दुकान खोलने के लिए पैदल निकले तो ठीक है, लेकिन जैसे ही बाइक या अन्य कोई गाड़ी लेकर निकलेंगे तो आपको पास दिखाना होगा। पास नहीं रहने पर इसे कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन माना जाएगा। मरीजों को राहत देते हुए इलाज व अंतिम संस्कार के लिए कही भी आने-जाने वालों को पास की जरूरत नहीं होगी।

बाहर से आने वालों के लिए भी सख्ती

रविवार से राज्य की सीमा में बिना पास के प्रवेश करना आसान नहीं होगा। राज्य में अंतरराज्यीय सीमा से सटे जिलों में कुल 98 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां दूसरे राज्यों से आने वालों को ई-पास दिखाना होगा। राज्य के बाहर से आने वाले लोग वेबसाइट 'ई पास झारखंडट्रेवेल डॉट एनआइसी डॉट इन' से आनलाइन ई पा ले सकते हैं। वहीं, राज्य के भीतर आवागमन के लिए 'ईपासझारखंड डॉट इन' वेबसाइट पर विवरण देकर ऑनलाइन ई पास ले सकते हैं।

सख्ती के लिए करीब 5000 अतिरिक्त जवानों व पदाधिकारियों को सभी जिलों में तैनात कर दिया गया है। अब रविवार की सुबह छह बजे से ही ये सक्रिय हो जाएंगे। प्रत्येक चेक पोस्ट पर तीन शिफ्ट में पुलिस पदाधिकारियों-कर्मियों की रोस्टर ड्यूटी लगाई गई है।

Posted By: Inextlive