JAMSHEDPUR: टाटानगर रेलवे स्टेशन से 25 जुलाई 2019 को तीन साल की बच्ची का किडनैप कर रेप के बाद हत्या करनेवाले तीनों दरिंदों को कोर्ट ने सजा सुनाई। अपर जिला सत्र न्यायाधीश पांच सुभाष कुमार की अदालत ने मुख्य अभियुक्त टेल्को रामाधीन बागान निवासी ¨रकू साव को आजीवन कारावास (मौत होने तक) और 80 हजार रुपए जुर्माना, साकची काशीडीह के कैलाश कुमार को सात साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना और साहिबगंज निवासी मोनू मंडल को 10 साल कारावास और 20 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से अभियुक्तों की पेशी कराई गई। अपर लोक अभियोजक रमेश नरायण तिवारी ने अदालत से अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग रखी थी। बचाव पक्ष की ओर से विद्या सिंह, जॉली दास, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता कमलकांत सिन्हा ने पैरवी की।

रेल थाना में की गई थी एफआईआर

लोक अभियोजक सुशील जायसवाल ने बताया कैलाश कुमार को अदालत की ओर से दी गई सजा के विरुद्ध ऊपरी न्यायालय में जाएंगे। बच्ची की मां की शिकायत पर टाटानगर रेल थाना में तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मुख्य आरोपित की मां गिरिडीह में सिपाही है। कैलाश कुमार के पिता सीआरपीएफ जवान हैं। अभियुक्तों को 11 जून को अदालत ने दोषी करार दिया था। बच्ची की मां की शिकायत पर टाटानगर रेल थाना अभियुक्तों के विरुद्ध पोक्सो एक्ट के तहत अपहरण, दुष्कर्म और हत्या की प्राथमिकी टाटानगर रेल थाना में दर्ज की गई थी। पुलिस ने रिकार्ड समय में घटना के 50 दिनों के भीतर 245 पन्नों का आरोप पत्र समर्पित किया था। बच्ची को मां को मोनू मंडल बंगाल से टाटानगर स्टेशन लेकर आया था।

मां के साथ सोई थी बच्ची

25 जुलाई 2019 की रात 11.30 बजे टाटानगर रेलवे स्टेशन परिसर से बंगाल की झालदा निवासी महिला अपनी तीन साल कीच्बच्ची के साथ सोयी थी। इस दौरानच्बच्ची का अपहरण कर लिया गया था। इस मामले में पुलिस ने महिला के परिचित मोनू मंडल को गिरफ्तार कर लिया.च्बच्ची का कोई अता-पता नहीं चल पाया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपितों तक पहुंची। ¨रकू साव और कैलाश कुमार को 29 जलाई को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों से पूछताछ की गई। दोनों ने पुलिस को बताया था। टेल्को रामाधीन बागान के पानी टंकी के पास उसनेच्बच्ची से रेप किया। इसके बाद गर्दन मरोड़ उसकी हत्या कर दी। सिर को धड़ से अलग कर दिया था। सिर और धड़ को अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया था। ¨रकू साव, कैलाश कुमर और मोनू मंडल की निशानदेही पर धड़ बरामद किया गया। नौ अगस्त कोच्बच्ची का सिर बरामद किया गया था।

नामी-गिरामी हस्तियों ने किया था ट्वीट

घटना से मर्माहत होकर अभिनेत्री अनुष्का शर्मा, सोनू सूद समेत नामी-गिरामी हस्तियों ने ट्वीट किया था। अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।

हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे अपील

कैलाश कुमार को कम सजा मिलने और पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद धारा के तहत सजा नहीं होने को लेकर अभियोजन पक्ष गंभीर है। लोक अभियोजक सुशील कुमार जायसवाल ने बताया कि मामले में जिला उपायुक्त से विचार-विमर्श होगा। इसके बाद दूसरे निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध झारखच्ड उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करेंगे। मुख्य आरोपित ¨रकू साव के साथ कैलाश कुमार हत्या, अपहरण, दुष्कर्म और साक्ष्य छुपाने के मामले में सहभागी रहा है। उसे और सजा दिलाकर रहेंगे।

Posted By: Inextlive