RANCHI:दुर्गा पूजा को लेकर राज्य सरकार ने 01 अक्टूबर को जारी आदेश में कुछ बदलाव किया है। पहले 7 लोगों के साथ पंडाल के भीतर पूजा करने की अनुमति दी गई थी, इसे बढ़ाकर 15 लोगों की अनुमति दी गई है। यानी अब पंडाल के अंदर कुल 15 लोगों को एक साथ पूजा करने की इजाजत होगी। हालांकि, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। दूसरी ओर पूजा के दौरान किसी प्रकार का सामूहिक मनोरंजन अथवा संगीत का कार्यक्रम नहीं होगा। सामुदायिक मेला, प्रसाद और भोग वितरण की भी मनाही होगी। हालांकि, मंत्रोच्चार के लिए लाउडस्पीकर की अनुमति दी गई है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की ओर से बुधवार को जारी नए आदेश में कहा गया है कि केवल 55 डेसिबल तक लाउडस्पीकर से मंत्रोच्चार किया जा सकेगा। इसके अलावा किसी प्रकार का प्री-रिकॉर्डेड ऑडियो बजाने की अनुमति नहीं होगी। दूसरी ओर, कोर्ट और हॉस्पिटल से 100 मीटर की दूरी पर ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हो सकेगा।

सुबह सात से रात नौ बजे तक छूट

मंत्रोच्चार, आरती और पाठ के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की छूट सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ही दी गई है। रात नौ बजे के बाद किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल की छूट नहीं होगी। साथ ही पूर्व में जारी आदेश अब भी प्रभावी रहेगा। पंडालों में भीड़ न हो, इसका ख्याल पूजा समितियों को रखना होगा।

सोमवार को विजयादशमी की छुट्टी

सोमवार को विजयादशमी के अवसर पर सरकारी छुट्टी देने के लिए कार्मिक से फाइल बढ़ा दी गई है। मामला मुख्यमंत्री के पास है। पूर्व में घोषित छुट्टियों के हिसाब से सरकारी छुट्टी शनिवार और रविवार को ही थी। मुख्यमंत्री का आदेश मिल जाएगा तो सोमवार को भी सरकारी छुट्टी घोषित हो जाएगी।

Posted By: Inextlive