-रेस्टोरेंट संचालक पर दर्ज होगी एफआईआर

- एसडीओ के नेतृत्व में प्रशासन की टीम लगातार कर रही औचक निरीक्षण

- पूर्व में मधुबन व रसिकलाल रेस्टोरेंट को किया गया था सील

रांची : उपायुक्त छवि रंजन के निर्देश पर एसडीओ रांची की ओर से शुक्रवार अलग-अलग होटल व रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया। इसमें रसिकलाल रेस्टोरेंट खुला हुआ मिला। एसडीओ ने होटल मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। प्रशासन की ओर से इससे पूर्व भी होटल व रेस्टोंरेंट का औचक निरीक्षण किया गया था। निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर मधुबन व रसिकलाल रेस्टोरेंट को अगले आदेश तक के लिए सील कर दिया था। प्रशासन की ओर से दोबारा की गई जांच में संबंधित रेस्टोरेंट संचालक को आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया गया। गत चार अगस्त को अनुमंडल पदाधिकारी रांची लोकेश मिश्रा के निर्देश पर मधुबन और रसिकलाल रेस्टोरेंट को सील किया गया था। दोनों जगह पर ग्राहकों को बैठाकर खानपान की सेवा दी जा रही थी। कई अन्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन भी किया जा रहा था। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर लॉकडाउन में दी गई छूट के मुताबिक रेस्टोरेंट और होटल को ग्राहकों को बैठाकर खिलाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ टेक अवे की छूट दी गई है।

चलाया जा रहा सघन अभियान

अनुमंडल पदाधिकारी लोकेश मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन को लेकर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले दुकान, प्रतिष्ठान, होटल-रेस्टोरेंट आदि पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आगे भी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

Posted By: Inextlive