- जनवरी से जेल में बंद है भैरव सिंह, किशोरगंज चौराहे पर हुई थी घटना

--जनवरी में निचली अदालत में सरेंडर किया था भैरव ने

रांची : झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के मुख्य अभियुक्त भैरव सिंह की जमानत पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने भैरव सिंह की जमानत याचिका को मंजूर करते हुए निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। इस मामले में निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद भैरव सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पूर्व में अदालत ने इस मामले में केस डायरी की मांग की थी।

कोई संलिप्तता नहीं

सुनवाई के दौरान भैरव सिंह के अधिवक्ता विभाष सिन्हा ने अदालत को बताया कि इस मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। वहीं, मामले में पांच नामजद आरोपितों को पहले ही निचली अदालत और हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। जनवरी 2021 में ही भैरव सिंह ने निचली अदालत में सरेंडर किया था, तब से वह जेल में है। उसकी जेल की अवधि को देखते हुए उसे जमानत मिलनी चाहिए। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि भैरव सिंह ही सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले का मुख्य साजिशकर्ता है और इसके खिलाफ अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। इसे देखते हुए जमानत नहीं दी जानी चाहिए। बता दें कि ओरमांझी में एक युवती की नृशंस हत्या के बाद राजधानी रांची स्थित किशोरगंज चौराहे पर भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। इसी दौरान सीएम हेमंत सोरन का काफिला प्रोजेक्ट भवन से मुख्यमंत्री आवास जा रहा था। आरोप है कि कुछ लोगों ने सीएम के काफिले पर हमला कर दिया था।

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Posted By: Inextlive