- हाई कोर्ट ने नियोजन नीति को ठहराया था असंवैधानिक, जिसे सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती

- कोर्ट ने 13 अनुसूचित जिलों के शिक्षकों को दी गई अंतरिम राहत को रखा बरकरार

रांची : झारखंड हाई कोर्ट द्वारा नियोजन नीति को असंवैधानिक घोषित किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। अब इस मामले में सात अप्रैल को सुनवाई होगी। अदालत ने कहा कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। इसलिए सभी पक्ष अपना-अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। अदालत ने पूर्व में 13 अनुसूचित जिलों के शिक्षकों को दी गई अंतरिम राहत को बरकरार रखा है। बताते चलें कि झारखंड हाई कोर्ट की वृहद पीठ ने सरकार की नियोजन नीति को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। साथ ही 13 अनुसूचित जिलों में हुई शिक्षकों नियुक्ति को रद करके दोबारा नियुक्ति करने का आदेश दिया है। इसी आदेश के खिलाफ सत्यजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए नियुक्त हुए शिक्षकों को हटाने के आदेश पर रोक लगाई है।

अंतरिम राहत की मांग

इधर, हाईकोर्ट के आदेश से प्रभावित पंचायत सचिवों की ओर से भी अंतरिम राहत की मांग की गई, लेकिन अदालत ने कहा इस मामले से पूरे झारखंड के अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। इसलिए इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। हाई कोर्ट ने नियोजन नीति को असंवैधानिक घोषित करते समय सिर्फ 13 जिलों में हुई नियुक्ति को ही रद किया था, जबकि 11 गैर अनुसूचित जिलों में हुई और होने वाली किसी भी नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई थी।

Posted By: Inextlive