रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हरमू रोड स्थित फैंटम बि¨ल्डग को तोड़ने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी को कोई अंतरिम राहत नहीं दी और इस मामले की सुनवाई जनहित याचिका के साथ करने के लिए खंडपीठ में भेज दिया। अब इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डा रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में होगी। दरअसल, चीफ जस्टिस की खंडपीठ में रांची में जलस्त्रोतों और सार्वजनिक स्थलों पर हुए अतिक्रमण को हटाने को लेकर सुनवाई चल रही है। कोर्ट के आदेश के आलोक में रांची जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से अवैध निर्माण व अतिक्रमण करने वालों को खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नगर निगम ने फैंटम बि¨ल्डग की सील कर दिया था। नगर निगम के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

सील करने का आदेश

बता दें कि फैंटम बि¨ल्डग पर रांची नगर निगम की ओर से अनधिकृत निर्माण का मामला दर्ज किया गया था। बि¨ल्डग को सील करने का तथा ध्वस्त करने का आदेश पारित किया गया था। नगर निगम के आदेश के खिलाफ फैंटम बि¨ल्डग के मालिक ने अपील दाखिल किया है, जो अभी अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित है। अपील के लंबित रहने के दौरान ही फैंटम बि¨ल्डग के चौथे तल पर फैंटम रेस्टोरेंट के नाम से रूफटाप रेस्टोरेंट्स चलाया जा रहा है, जिसका निर्माण अनधिकृत रूप से किया गया है। उप नगर आयुक्त-2 ने इस अनधिकृत निर्माण के खिलाफ दर्ज वाद की सुनवाई की। सुनवाई में फैंटम बि¨ल्डग के मालिक की ओर से कोई स्वीकृत भवन प्लान नहीं दिखाए जाने एवं अपील के लंबित रहने के दौरान ही नया निर्माण करने के कारण फैंटम रेस्टोरेंट को सील करने का आदेश चार अगस्त 2021 को पारित किया था। बता दें कि नगर निगम के आदेश के खिलाफ फैंटम बि¨ल्डग के मालिक ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर निगम के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।

Posted By: Inextlive