RANCHI : राजधानी में मुख्य सड़कों के किनारे फूड वैन लगाने वालों को अब हर महीने पांच हजार रुपए पार्किग चार्ज देना होगा। इसके लिए रांची नगर निगम ने फूड वैन संचालकों से आवेदन भी मांगा है। लेकिन, अब तक केवल छह लोगों को ही फूड वैन के लिए लाइसेंस जारी किया गया है। वहीं, 18 लोगों ने लाइसेंस के लिए आवेदन दिया है। जिसमें कुछ लोग मुख्य सड़कों के लिए शर्तो को पूरा नहीं कर सके है। इसके अलावा कुछ लोगों के पास पेपर अधूरा होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है। नगर आयुक्त शांतनु कुमार अग्रहरि ने बताया कि पार्किग के लिए हर महीने निगम को चार्ज देना होगा और इसके लिए जगह भी निर्धारित होगी। ऐसे में अगर कोई दूसरी जगह वैन लगाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

रेंट पर वैन तो दें आई कार्ड

फूड वैन के लिए निगम से लाइसेंस लेना आसान नहीं होगा। लाइसेंस लेने के लिए निगम में वैन से जुड़े सभी कागजात जमा कराने होंगे। इसके अलावा संचालक को एक आइडी कार्ड भी साथ में देना होगा। अगर कोई वैन रेंट पर लेकर फूड वैन का संचालन कर रहा है तो उसे लाइसेंस लेने के लिए गाड़ी का पेपर के साथ उसके मालिक और खुद का भी एक आइडी कार्ड जमा कराना होगा। हालांकि, निगम ने रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं रखा है।

यहां से एक बॉक्स में लेंगे

देने होंगे ये डॉक्यूमेंट

-गाड़ी का ओनर बुक

-संचालक का आधार कार्ड

-रेंटल वैन में संचालक और मालिक का आइडी

ये रखी गई है शर्त

-वैन के पास लगाने होंगे दो डस्टबीन

-फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था

-गाड़ी के सामने लगाना होगा लाइसेंस डिसप्ले

-मॉड्यूलर वॉशरूम के पास करना होगा पार्क

40 फीट से कम चौड़ी सड़क तो रेंच ढाई हजार

मुख्य सड़कों के लिए जहां फूड वैन के लिए पांच हजार रुपए देना होगा। इसके तहत 40 फीट तक चौड़ी सड़कों को रखा गया है। इसके अलावा 40 फीट से कम चौड़ी सड़कों पर फूड वैन लगाने के लिए हर महीने ढाई हजार रुपए पार्किग चार्ज रखा गया है। निगम में सभी फूड वैन संचालकों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

Posted By: Inextlive