हफ्ते भर से नहीं मिल पा रहा है नया वाटर कनेक्शन. रांची नगर निगम ने लागू की नई जल नीति. टैक्स पॉलिसी में बदलाव के बाद अपग्रेड ही नहीं हुआ सॉफ्टवेयर.


रांची(ब्यूरो)। पिछले एक सप्ताह से शहर के लोगों को नया वाटर कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। लोग नया वाटर कनेक्शन लेने के लिए निगम के कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको अभी कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि नई वाटर टैक्स पॉलिसी में कुछ बदलाव किया गया है, इसलिए सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जा रहा है। यही वजह है कि नए कनेक्शन की कार्रवाई ही पूरी नहीं हो पा रही है। ऑनलाइन आवेदन की है प्रक्रिया नया वाटर कनेक्शन लेने के लिए रांची नगर निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। लेकिन अभी सॉफ्टवेयर अपग्रेड का काम चल रहा है, इसलिए आवेदन आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। यह भी है एक वजह
राजधानी में करीब 40 हजार हाउसहोल्ड ऐसे हैैं, जहां पुराने पाइपलाइन से अवैध रूप से कनेक्शन ले लिया गया है। अब नई नीति के आने के बाद वैसे लोग भी आवेदन करने की तैयारी में हैैं, जिनका कनेक्शन अवैध है। दूसरी ओर, सरकार के स्तर से इस बात की भी तैयारी चल रही है कि पुराने अवैध कनेक्शन को वैध कर दिया जाए। इस वजह से भी सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव किए जाने है। कहीं न कहीं यह भी एक कारण है, जिसके चलते अभी आवेदन ही एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैैं। हालांकि, निगम के अधिकारी अभी ऐसी किसी बात की पुष्टि से हिचक रहे हैैं। लागू हो गई है नई नीति रांची नगर निगम ने झारखंड नगर पालिका जल कार्य, जल अधिभार एवं जल संयोजन नियमावली 2020 को लागू कर दिया है। इसके माध्यम से राजधानी में सभी को मुफ्त जल कनेक्शन मिलेंगे। नई जल नीति के अनुसार सभी आवेदकों को कनेक्शन के लिए आवेदन देने के 15 दिन के अंदर कनेक्शन दे दिए जाएंगे। अगर किसी का आवेदन 15 दिन के अंदर स्वीकृत नहीं किया जाता है, तो वह आवेदन स्वत: स्वीकृत माना जाएगा और संबंधित आवेदक को वाटर कनेक्शन देना होगा।इतने घरों को मिलेगा कनेक्शन राजधानी में 2 लाख 10 हजार घरों को मुफ्त कनेक्शन देने का लक्ष्य है। मीटर भी इन्हें मुफ्त में ही दिए जाएंगे। एजेंसी ने मुफ्त कनेक्शन देने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन अभी सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण आवेदन स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैैं। बीपीएल को मुफ्त पानी


अगर कोई परिवार 5 किलोलीटर प्रतिमाह तक पानी का उपयोग करता है, तो उसे वाटर यूजर चार्ज नहीं देना होगा। भले ही वह गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी में हो। इससे अधिक पानी का इस्तेमाल करने वाले को 6 रुपये प्रति किलोलीटर, संस्थान और सरकारी संस्थान को 10 रुपये प्रति किलोलीटर और व्यवसायिक व औद्योगिक इमारतों के मालिकों को 15 रुपये प्रति किलोलीटर के हिसाब से वाटर यूजर चार्ज देना होगा। बीपीएल परिवारों को फ्री पानी दी जाएगी। यानी गरीब परिवारों को वाटर यूजर टैक्स नहीं देना होगा। चाहे वह जितना पानी इस्तेमाल करें। इंडस्ट्री को देना होगा पैसा नई जल नीति के अनुसार वाणिज्यिक व औद्योगिक समेत सरकारी संस्थाओं के उपभोक्ता से जल कनेक्शन का चार्ज लिया जाएगा। इनसे उनके बिल्ट अप एरिया के अनुसार 26 रुपये प्रति वर्ग फीट चार्ज किया जाएगा। नई जल नीति के तहत राजधानी के जिन घरों में मीटर रहित जल कनेक्शन हैं। वहां मीटर लगाए जाएंगे। सभी घरों में मुफ्त मीटर लगाए जाएंगे। इसके लिए उपभोक्ता से कोई अतिरिक्त जल शुल्क नहीं लिया जाएगा। जुर्माना भी वसूला जाएगा

व्यवसायिक, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के यहां अवैध जल कनेक्शन पाए जाने पर उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माने की राशि 10 हजार रुपये होगी। जुर्माने की राशि उपभोक्ता तीन किस्त में दे सकेंगे। अवैध कनेक्शन पकड़े जाने के एक हफ्ते तक पहली किस्त के चार हजार रुपए, अगले माह तक दूसरी किस्त के तौर पर तीन हजार रुपए और दूसरे माह में तीसरी किस्त के तौर पर तीन हजार रुपए देने होंगे।

Posted By: Inextlive