RANCHI: राजधानी के बेरोजगार अल्पसंख्यक युवकों को अपना बिजनेस शुरू करने का बेहतरीन मौका है। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा ऐसे बेरोजगार युवाओं को 50 हजार से 10 लाख रुपए तक टर्म लोन दिया जा रहा है। इससे युवा अपना कोई भी बिजनेस प्लान कर सकते हैं।

कौन, कहां कर सकेंगे आवेदन

-रांची जिला शहरी क्षेत्र के हिंदपीढ़ी, पथलकुदवा, इस्लाम नगर, चर्च रोड, कर्बला चौक व अजाद बस्ती के आवेदक 17 मार्च को 10 बजे से 6 बजे तक कल्याण कॉम्पलेक्स मोराबादी में आवेदन देंगें।

-डोरंडा, बरियातू, बड़गाई एवं पुरानी रांची बड़ा तलाब के आवेदक 18 मार्च को कल्याण कॉम्प्लेक्स मोरहाबादी में 10 बजे से शाम 6 बजे तक आवेदन देंगे।

- कांटा टोली, दीपाटोली, पुंदाग, इलाही नगर, कडरू, अरगोड़ा, धुर्वा आदि के लोग 19 मार्च को 10 बजे से शाम 6 बजे तक कल्याण कॉम्प्लेक्स् मोराबादी में आवेदन देंगे।

- रांची जिला रूरल एरिया जोन्हा, मांडर, बुढ़मु, रातू, बेड़ो, इटकी, नगड़ी, ओरमांझी, कांके के आवेदक 20 मार्च को 10 बजे से शाम 6 बजे तक कल्याण कॉम्प्लेक्स मोरहाबादी में आवेदन देंगे।

क्या है क्राइटेरिया

-अस्थाई निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु संबंधी प्रमाण पत्र की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी

- अल्पसंख्यक समुदाय का होने का पत्र, सरकारी-अ‌र्द्ध सरकारी सेवा में ना हों, सरकारी-अ‌र्द्ध सरकारी संस्थान से अनुदान का लाभ पहले नहीं लिया हो, किसी बैंक या वित्तीय संस्थान में डिफॉल्टर नहीं होने का सेल्फ एफि डेविट देना होगा।

- आधार कार्ड व पासपोर्ट साइज के दो फोटो।

-जिस बिजनेस के लिए लोन ले रहे उसका एक्सपीरियंस या मान्यता प्राप्त संस्थान का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, अगर वाहन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो कम से कम 1 वर्ष पहले बना हुआ कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस का पेपर जरूरी होगा।

- बैंक पासबुक व ब्लैंक चेक भी देना होगा। 50 हजार से अधिक और ढाई लाख तक के लिए गारंटर के रूप में कोई सरकारी, अ‌र्द्ध सरकारी क्षेत्र या सरकार के अधीन काम करने वाले बीमा कर्मियों की सेवा कम से कम 5 वर्ष बची हो। इसके अलावा कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति जो आयकर दाता हो गारंटर हो सकता है अथवा उतनी ही राशि की बिक्री अचल संपत्ति का मूल दस्तावेज एवं स्वप्रमाणित छाया प्रति एवं योजना प्रस्ताव।

-ढाई लाख से दस लाख तक के लिए गारंटर के रूप में कोई सरकारी, अ‌र्द्ध सरकारी क्षेत्र या सरकार के अधीन काम करने वाले बीमा कर्मी, जिसकी सेवा कम से कम 5 वर्ष बची हो। इसके अलावा ऐसा कोई भी संपन्न एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति जो आयकर दाता हो गारंटर हो सकता है अथवा उतनी ही राशि की बिक्री अचल संपत्ति का मूल दस्तावेज एवं स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं योजना प्रस्ताव।

Posted By: Inextlive