रांची : राजधानी में तंबाकू उत्पाद के थोक एवं खुदरा व्यापारियों को 15 दिनों के अंदर लाइसेंस लेना होगा। जो व्यापारी व दुकानदार 15 दिनों के अंदर लाइसेंस नहीं लेंगे, उन पर रांची नगर निगम कार्रवाई करेगा। लाइसेंस उन्हीं दुकानदारों को जारी किए जाएंगे जिनके पास दुकान का हो¨ल्डग नंबर होगा। इस संबंध में शनिवार को नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश में नगर आयुक्त ने कहा कि सभी विक्रेता इस संबंध में राजस्व शाखा से लाइसेंस लेने के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा रांची नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।

नहीं मिलेगी राहत

नई व्यवस्था में तंबाकू उत्पादों के विक्रेताओं को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलने जा रही है, क्योंकि निगम ने सारी व्यवस्था को ऑनलाइन कर दी है। ऑनलाइन लाइसेंस लेने के लिए अब ऐसे दुकानदार को हो¨ल्डग रसीद भी जमा करनी होगी। जिनके पास हो¨ल्डग नंबर नहीं होगा, उन्हें लाइसेंस नहीं मिलेगा। गौरतलब है कि अधिकतर तंबाकू उत्पादों के विक्रेता आज भी सड़क किनारे फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं। ऐसे में उनके पास किसी प्रकार का हो¨ल्डग नंबर नहीं होता है। इसलिए इनके लिए लाइसेंस लेना टेढ़ी खीर जैसा है।

31 मार्च तक प्लंबर कराएं लाइसेंस का रिन्युअल

नगर निगम में रजिस्टर्ड प्लंबर 31 मार्च तक अपना लाइसेंस नवीकरण करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें आवेदन के साथ ही 2200 रुपये देने होंगे। वाटर कनेक्शन लेने में आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए रांची नगर निगम द्वारा 31 प्लंबरों को लाइसेंस जारी किया गया है। इन रजिस्टर्ड प्लंबरों को ही शहर के 53 वार्ड में वाटर कनेक्शन देना है। नगर निगम के नगर आयुक्त ने कहा है कि जो भी प्लंबर 31 मार्च तक अपने लाइसेंस का नवीकरण नहीं कराएगा, नगर निगम उसका लाइसेंस रद कर देगा। लाइसेंस नवीकरण के लिए 200 रुपये फॉर्म शुल्क और 2000 रुपया नवीकरण चार्ज रखा गया है।

Posted By: Inextlive