सरकार के होल्डिंग टैक्स बढ़़़ाने के फैसले से सबसे अधिक परेशान व्यवसायी वर्ग है.


रांची (ब्यूरो): 12 मई से होल्डिंग टैक्स की वसूली हो रही है। नगर निगम ने तय किया है कि अब सर्किल रेट के आधार पर टैक्स की वसूली की जाएगी। इसके तहत आवासीय भवनों का टैक्स 15 से 25 परसेंट तक बढ़़़ सकता है। व्यावसायिक भवनों का टैक्स भी कई गुना तक बढ़़ऩे की संभावना है। झारखंड सरकार ने होल्डिंग टैक्स नियमावली में बदलाव करते हुए इसमें भारी बढ़़़ोतरी कर दी है, वहीं सर्किल रेट के अनुसार टैक्स वसूलने का आदेश भी जारी कर दिया गया हैपरेशान हैं व्यवसायी


एक व्यवसाई ने बताया कि वर्ष 2017 में वह जिस एरिया में अपना कारोबार कर रहे थे वहां का टैक्स 50 हजार रुपए जमा कराते थे। टैक्स बढ़़़ोतरी के बाद उन्होंने ढाई लाख रुपए जमा कराना शुरू किया। अब होल्डिंग टैक्स की नयी दर लागू होने के बाद जब असेस्मेंट कराया तो उसी जगह के लिए सवा छह लाख रुपए जमा करने को कहा गया। कई दुकानदार तो अब बढ़़़े हुए टैक्स के कारण अपना कारोबार समेटने का मन बना रहे हैं। टैक्स बढ़़ रहा, सुविधा नदारद

लोगों से होल्डिंग टैक्स के अलावा पानी और कचरा उठाने का भी चार्ज निगम वसूलता है। लेकिन सफ ाई की स्थिति पूरे शहर में खराब है। वहीं गार्बेज कलेक्शन भी प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। ऐसे में लोगों का सवाल है कि क्या गारंटी है कि बढ़़़ा हुआ होल्डिंग टैक्स वसूलने के बाद शहर में व्यवस्था बदलेगी और बेसिक सुविधाओं में सुधार होगा। पहले भी हो चुकी है बढ़़़ोतरीनगर निगम ने 6 साल पहले होल्डिंग टैक्स में बढ़़़ोतरी की थी। तब पांच गुना से अधिक टैक्स बढ़़़ाया गया था, जिससे शहर में लोगों पर अचानक बोझ बढ़़़ गया था। सरकार ने इस बार सभी स्ट्रक्चर को अलग-अलग कैटेगरी में बांट दिया है। इसमें रेसीडेंशियल, पार्सियल रेसीडेंशियल, कॉमर्शियल एरिया होगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने होटल, बार, क्लब, जिम, मैरेज हॉल से तीन गुना अधिक टैक्स लेने का निर्णय लिया है, जबकि दुकान, शोरूम, मॉल, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस से 2.5 गुना टैक्स की वसूली होगी। पेट्रोल पंप और अन्य कॉमर्शियल एरिया में जहां भूमिगत क्षेत्र का यूज हो रहा है वहां भूमिगत क्षेत्रफल को कॉरपेट एरिया में जोड़ा जायेगा। 80-100 करोड़ हो सकती है वसूलीनए नियम के बाद नगर निगम हर साल 80 से 100 करोड़ रुपए टैक्स वसूली कर पाएगा। वर्तमान में रांची नगर निगम 60 से 70 करोड़ रुपए टैक्स वसूली कर रहा है। ऐसे वसूला जाएगा टैक्स

नगर निगम के अधिकारी के मुताबिक, नया टैक्स सर्कल रेट पर वसूला जाना है। इसका मतलब है कि यदि वार्ड नंबर एक कांके रोड के मेन रोड पर 1000 वर्ग फीट का कोई आवासीय भवन है। क्षेत्र का सर्कल रेट 3,336 रुपए प्रति वर्गफीट है। मतलब उस भवन का कैपिटल वैल्यू 33.36 लाख रुपए हो जाएगा। अब इस भवन का होल्डिंग टैक्स 0.075 परसेंट होगा। यानी सालाना टैक्स 2,502 रुपए होगा, जबकि इसी रोड पर व्यवसायिक दुकान होने पर सर्कल रेट 4342 रुपए हो जाएगा। उस व्यवसायिक भवन का कैपिटल वैल्यू 43.42 लाख रुपए होगा। ऐसे में भवन का होल्डिंग टैक्स सालाना 6513 रुपए हो जाएगा, जबकि पुराने नियम के अनुसार, होल्डिंग टैक्स 4608 रुपए ही होता। वसूला जाएगा टैक्सनए नियम के अनुसारए में जिस भवन का एरिया 25,000 वर्गफीट से अधिक है, उनसे 0.20 परसेंट टैक्स वसूला जाएगा। इसके तहत अंतर्गत होटल, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स और बैंक्वेट हॉल को शामिल किया गया है।

Posted By: Inextlive