RANCHI: राजधानी में अवैध हॉस्टल का कारोबार जोरों से चल रहा है। लेकिन अब बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हॉस्टल-लॉज नहीं चलेंगे। रांची नगर निगम ने इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन को अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद भी अबतक 300 संचालकों ने ही आवेदन किया है। इससे यह साफ है कि सिटी में अब भी 600 से अधिक हॉस्टल लॉज बिना रजिस्ट्रेशन के लिए चल रहे हैं। इतना ही नहीं, वहां पर मानकों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। अब इन हॉस्टल्स पर पहले फाइन लगाया जाएगा। इसके बाद भी वे रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन नहीं करते है तो उनपर कार्रवाई की जाएगी।

25 हजार रुपए फाइन

बिना लाइसेंस के चल रहे अवैध हॉस्टल-लॉज पर शिकंजा कसने के लिए रांची नगर निगम ने योजना बनाई थी। इसके तहत अवैध रूप से संचालन कर रहे संचालकों से 25-25 हजार रुपए फाइन वसूलने थे। इसके एप्लीकेशन देने को कहा गया था। लेकिन संचालकों ने बार-बार वार्निग देने के बाद भी नगर निगम में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और न ही लाइसेंस रिन्युअल कराने के लिए वे तैयार हैं।

900 से अधिक हॉस्टल-लॉज

सिटी में 900 से अधिक हॉस्टल और लॉज बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। इनमें 500 हॉस्टल और लॉज सिर्फ लालपुर में हैं। इसके अलावा व‌र्द्धमान कंपाउंड, थड़पखना, पुरुलिया रोड, पीसी रोड और कोकर में हैं। हॉस्टल से बुरी हालत लॉज की है। जहां पर रहने वाले स्टूडेंट्स को संचालक बेसिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराता।

हर साल के लिए तय है चार्ज

रजिस्ट्रेशन में 1000 से लेकर 2500 रुपए का चार्ज तय हैं। वहीं 10 बेड से ऊपर की संख्या होने पर हॉस्टल संचालक को एक साल के रजिस्ट्रेशन के लिए 2500 रुपए देने पड़ते हैं। जबिक पांच से 10 बेड के लिए 1500 और पांच से कम संख्या होने पर एक हजार रुपए देने का नियम है। इसके बाद भी हॉस्टल संचालक रजिस्ट्रेशन कराने को तैयार नहीं हैं। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के लिए बिल्डिंग प्लान के साथ कुछ शर्तो का पालन भी करने को कहा गया था।

300 ने किया है ऑनलाइन अप्लाई

सिटी में लॉज, हॉस्टल के संचालन का लाइसेंस रांची नगर निगम मार्केट सेक्शन जारी करता है। जहां 2017-2018 और 2018-2019 के लिए 100 से अधिक आवेदन आए। लेकिन कागजात और कुछ शर्तो का पालन नहीं करने पर कुछ को ही नया लाइसेंस जारी किया गया। जबकि 2019-2020 में अब तक 300 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन दिया है। जिनका वेरीफिकेशन किया जा रहा है।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने पर ही लाइसेंस

हॉस्टल-लॉज के लिए अब संचालकों को आनलाइन आवेदन करना है। वहीं लाइसेंस रिन्युअल कराने के लिए भी उन्हें ऑनलाइन ही आप्शन मिलेगा। संचालकों को भागदौड़ की प्रक्रिया से बचाने के लिए रांची नगर निगम का मार्केट सेक्शन ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि घर बैठे भी वे रजिस्ट्रेशन और रिन्युअल करा सकें।

ये तय है मानक

बिल्डिंग प्लान

सिक्योरिटी गार्ड

सीसीटीवी कैमरा

फायर फाइटिंग

Posted By: Inextlive