रांची : वैश्विक महामारी कोविड-19 को लेकर पूरे देश में विशेष सावधानी बरती जा रही है। विशेष एहतियात के साथ सिर्फ अनिवार्य सेवाओं को ही शुरू किया जा रहा है। मौजूदा छूट के साथ राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य में आठ नवंबर से अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू हो जाएगी। इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया गया है। 30 नवंबर तक जुलूस, मेला, प्रदर्शनी और खेल आदि का आयोजन नहीं होगा। स्कूल-कॉलेज नहीं खुलेंगे। सिनेमा हॉल, स्वी¨मग पूल तथा मनोरंजन पार्क भी बंद रहेंगे। वहीं, कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूल बोर्ड परीक्षा के पंजीयन के लिए अपने विद्यार्थियों को बुला सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों की सहमति अनिवार्य है। जिम और बार को एक नवंबर से ही खोला जा चुका है। कंटेंनमेंट जोन के बाहर की आर्थिक गतिविधियां शुरू हैं। जिन सेवाओं को शुरू किया गया है, वहां कोविड-19 के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग से जारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा।

बसों में किराया अधिक लेने पर रोक

राज्य सरकार ने प्रदेश में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे लोगों और बस संचालकों को राहत देते हुए यात्रा के नियमों में कई पाबंदियों को वापस ले लिया है। अब बसों में सीटों की संख्या के हिसाब से आधी सवारी ही बैठाने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही बस संचालकों को हिदायत दी गई है कि वे बसों में यात्रा कर रहे लोगों से अधिक राशि की वसूली नहीं करेंगे।

जारी है यह दिशा-निर्देश :

- कंटेनमेंट जोन के बाहर के सभी स्कूल अपने विद्यार्थियों को उनके अभिभावक की सहमति से ही कॉल कर सकते हैं। यह केवल रजिस्ट्रेशन व विभिन्न बोर्ड परीक्षा के उद्देश्य से होगा।

- कंटेनमेंट जोन के बाहर के ही स्कूल को खोलने की अनुमति दी गई है। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मी को स्कूल में जाने की अनुमति नहीं दी गई है।

- क्वारंटाइन सेंटर के रूप में उपयोग हो रहे स्कूल को सैनिटाइज करने के बाद ही खोला जा सकेगा।

- वैसे विद्यार्थी जो रजिस्ट्रेशन के लिए स्कूल जा रहे हैं, उन्हें अपने अभिभावक की लिखित सहमति ले जाना होगा।

- स्कूल में जाने के लिए फेस कवर व मास्क जरूरी है। स्कूल में भी छह फीट की शारीरिक दूरी बनाना आवश्यक है। बैठने का प्लान भी उसी तरह होगा।

- छह फीट का गैप बनाते हुए स्कूल परिसर व स्कूल के बाहर कतार प्रबंधन कानून अनिवार्य है।

- वैसे कर्मी जो बीमार हों, बूढ़े हों, गर्भवती हों, वे विद्यार्थियों के सीधे संपर्क में नहीं रहेंगे।

- प्रवेश थर्मल स्क्रीनिंग व हैंड सैनिटाइजेशन के बाद ही होगा। केवल स्वस्थ विद्यार्थी व शिक्षक को ही स्कूल में प्रवेश मिलेगा।

- पार्किंग क्षेत्र सहित सभी जगहों पर शारीरिक दूरी का पालन कराना अनिवार्य है। पोस्टर आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को कोविड-19 के बारे में जानकारी दी जाएगी।

- शौचालय के पास साबुन व सार्वजनिक स्थल पर हैंड सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में रखने होंगे। दरवाजा, खिड़की, लिफ्ट, बटन, हैंड रे¨लग, कुर्सी, बेंच, वाशरूम को संक्रमणरहित करते रहना अनिवार्य है।

- फर्श की बेहतर सफाई, पेयजल, हैंड वाश क्षेत्र व वाशरूम के पास सफाई अनिवार्य होगा।

- छात्रों में भीड़भाड़ नहीं लगाने के लिए जागरूक करते रहना होगा।

- स्कूल राज्य हेल्पलाइन नंबर, स्वास्थ्य संबंधित आकस्मिक नंबर का प्रदर्शन करेंगे, ताकि कोई भी विद्यार्थी-शिक्षक समस्या आने पर उसका उपयोग कर सकें।

- अंतरराज्यीय यात्रा करने वालों के लिए 14 दिनों के क्वारंटाइन प्रोटोकॉल की बाध्यता को खत्म किया गया है।

- किसी हॉल में होने वाले कार्यक्रम में हॉल की क्षमता के आधे लोग रहेंगे, खुले मैदान में एक बार में 200 से ज्यादा नहीं रहेंगे। हॉल व मैदान की क्षमता के अनुसार लोग रहेंगे।

- अंतरराज्यीय बस सेवा आठ नवंबर से खोलने की अनुमति मिली है। इसके लिए परिवहन विभाग से जारी गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करना होगा।

- कंटेनमेंट जोन के बाहर की सभी आर्थिक गतिविधियों को अनुमति दे दी गई है।

Posted By: Inextlive