---झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर हुई सुनवाई

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा। रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में रिम्स में ट्यूटर्स को हटाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने रिम्स को ट्यूटर नियुक्ति से संबंधित मूल दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। इस संबंध डा रेखा शर्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

2008 में नियुक्ति

याचिका में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति वर्ष 2008 में हुई थी। इसके बाद रिम्स ने वर्ष 2014 में नई नियुक्ति नियमावली बनाई। इसमें ट्यूटर पर नियुक्ति को केवल तीन साल के लिए ही निर्धारित किया गया। इसके बाद पहले से नियुक्त ट्यूटर्स को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। लेकिन हाई कोर्ट को बताया गया कि उनकी नियुक्ति नियमावली बनने से पहले हुई है। ऐसे में नई नियमावली उनपर लागू नहीं होती है। इसके बाद पूर्व में हाई कोर्ट ने ट्यूटर्स को हटाने पर रोक लगा दी थी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान रिम्स की ओर से एक आवेदन देकर ट्यूटर्स की नियुक्त से संबंधित दस्तावेज अदालत में दाखिल करने की मांग की गई। अदालत ने उनके आवेदन को स्वीकार करते हुए ट्यूटर्स नियुक्ति से संबंधित मूल दस्तावेज कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया है। बता दें कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय प्रकाश ने पक्ष रखा।

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हाई कोर्ट नए भवन के शेष काम का जल्द शुरू करें निर्माण: हाई कोर्ट

हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में धुर्वा स्थित हाई कोर्ट के नए भवन के बाकी बचे निर्माण के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि बाकी बचे कार्य का निर्माण शीघ्र कार्य शुरू किया जाए। इसके साथ ही अदालत ने भवन का डीपीआर भी अगली सुनवाई के दौरान प्रस्तुत करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह के बाद होगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि डीपीआर के आलोक टेंडर प्रक्रिया एक माह में पूरी कर ली जाएगी। उनकी ओर से इसके लिए समय की मांग की गई। इस दौरान एडवोकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष ऋतु कुमार ने नए हाई कोर्ट भवन में अधिवक्ताओं के लिए चेंबर दिए जाने का मामला उठाया। अदालत ने उन्हें आश्वस्त किया कि इस मामले को आगे देखा जाएगा। बता दें कि अधिवक्ता राजीव कुमार व अधिवक्ता राजेश्वर पांडेय ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है।

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Posted By: Inextlive