रांची: रांची में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ रांची जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बिना हेलमेट और बिना मास्क के गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस द्वारा नियमसंगत कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जा रहा है। गुरुवार को मास्क व हेलमेट के बगैर चलने वालों को विभिन्न चौक-चौराहों पर पकड़ा गया। इनसे कुल 2 लाख 93 हजार की राशि वसूली गई।

डीसी के निर्देश पर कार्रवाई

कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम और दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर लगाम लगाने को लेकर रांची डीसी छवि रंजन के द्वारा कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया था। इसी आलोक में गुरुवार को दूसरे दिन रांची ट्रैफिक पुलिस के चारों थाना के द्वारा अलग-अलग स्थानों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया।

बिना मास्क के 330 का कटा चालान

दूसरे दिन चलाए गए अभियान में रांची ट्रैफिक पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर कुल 330 लोगों का चालान काटा गया। इसमें कुल 165000 रुपए की राशि का चालान जमा किया गया। पेंडेमिक एक्ट एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत की जा रही कार्रवाई में एमवी एक्ट की धारा 179 के तहत मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

बिना हेलमेट 128 पकड़े गए

हेलमेट नहीं पहनने वाले 128 लोगों का गुरुवाप को चालान कटा। पकड़े गए लोगों से प्रति व्यक्ति 1000 रुपए के हिसाब से कुल 128000 रुपए की राशि वसूली गई।

कहां कितने पकड़े गए

। यातायात थाना गोंदा क्षेत्र - 56

2. यातायात थाना जगन्नाथपुर क्षेत्र - 111

3. यातायात थाना चुटिया क्षेत्र - 17

4. यातायात थाना लालपुर क्षेत्र - 146

दो स्टैटिक टेस्टिंग सेंटर

गौरतलब है कि कोरोना की आशंका को देखते हुए बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के लिए रांची शहर में कोविड-19 जांच के लिए बनाए गए स्टैटिक टेस्टिंग सेंटर के अलावा दो और टेस्टिंग सेंटर बनाए गए हैं। ये सेंटर सैनिक मार्केट रांची और जिला स्कूल शहीद चौक रांची में बनाए गए हैं। बिना मास्क के घूमने वाले लोगों की इन टेस्टिंग सेंटरों में जांच की जाएगी और इसके बाद उन्हें कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा। इसके अलावा मोबाइल टेस्टिंग वैन के माध्यम से भी बिना मास्क के घूमने वाले लोगों की जांच की जाएगी।

एफआईआर की चेतावनी

इसके अतिरिक्त दुकानों- प्रतिष्ठानों में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की जांच लिए आने वाले दिनों में अभियान चलाया जाएगा। दुकान/प्रतिष्ठान के स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ कस्टमर सभी को दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया जाएगा। उपायुक्त रांची ने सभी शॉप ओनर से अपील की है कि वह दिशा निर्देशों के अनुपालन को लेकर एहतियात बरतें।

Posted By: Inextlive