रांची : खान एवं भूतत्व विभाग में शनिवार को खान सचिव एस। श्रीनिवासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। हर तीन महीने पर होने वाली इस बैठक में यह बात सामने आई है कि राज्य में खनन माफिया का मनोबल बढ़ा हुआ है और अवैध उत्खनन जारी है। इसकी मूल वजह है आरोपितों को सजा नहीं होना। बताया गया कि एक जनवरी 2020 से अब तक यानी करीब डेढ़ साल में अवैध पत्थर, बालू, कोयला उत्खनन के 500 से अधिक केस दर्ज किए गए, लेकिन सजा नहीं के बराबर हुई। इससे संबंधित केस पुलिस के अलावा वन विभाग और जिला खनन विभाग में भी होते हैं। राज्यस्तरीय टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में ऐसे मामलों में चार्जशीट, अनुसंधान व कार्रवाई का प्रतिशत संतोषजनक नहीं मिला। बैठक में निदेशक खान शंकर कुमार सिन्हा, पुलिस मुख्यालय से डीआइजी अनूप बिरथरे, वन व पर्यावरण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के अलावा वीडियो कांफ्रें¨सग के माध्यम से सभी जिलों के डीसी, एसएसपी-एसपी व जिला खनन पदाधिकारी शामिल हुए।

गाडि़यों की होगी नीलामी

राज्यस्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में यह सहमति बनी कि अवैध उत्खनन में पकड़ी गई गाडि़यां थाने में सड़ रही हैं। इन गाडि़यों को नीलाम की जाय, ताकि उससे आने वाली राशि सरकार के खजाने में जाए। इससे थाने भी साफ-सुथरे होंगे और सरकार का कोष भी बढ़ेगा। थाना परिसर में जब्त खनिज लदे वाहनों का निष्पादन जरूरी है।

बनेंगे विशेष कोर्ट

राज्य में ईडी, सीबीआइ की तरह अवैध उत्खनन के दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए भी विशेष कोर्ट बनाए जाने पर सहमति बनी है। टास्क फोर्स ने यह उम्मीद जताई है कि विशेष कोर्ट बनाए जाने से अवैध उत्खनन के मामलों में सजा की रफ्तार बढ़ेगी। प्रत्येक जिले में एक विशेष अदालत बनने से सजा ज्यादा से ज्यादा होगी। इससे अपराधियों में भय का माहौल बनेगा और इससे अवैध उत्खनन रोकने में मदद मिलेगी।

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वाहनों की मानीट¨रग

राज्य स्तरीय टास्क फोर्स को बैठक के दौरान जिलों से जानकारी दी गई कि सीसीएल, बीसीसीएल के खदान से खनिज लेकर निकलने वाले वाहनों के लोकेशन की विधिवत चे¨कग होनी चाहिए। खनिज ढुलाई वाले वाहनों में शत-प्रतिशत जीपीएस लगे, ताकि उनकी मानीट¨रग हो सके कि उनका जो रूट निर्धारित है, उससे अन्यत्र तो नहीं जा रहे हैं, इससे खनिज की चोरी रुकेगी।

सख्ती से करें पालन

टास्क फोर्स ने जिलों को आदेश दिया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्तर से जुलाई से अक्टूबर तक बालू के उठाव पर रोक से संबंधित आदेश जारी है। इसके बावजूद अगर बालू खनन की कहीं से सूचना आती है तो ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। लौह अयस्क, बॉक्साइट आदि के मामलों में सड़क एवं रेलमार्ग आदि से पूर्ण रूप से परिवहन चालान निर्गत करना लागू है। बिना परिवहन चालान के खनिज परिवहन की सूचना मिलने पर तत्काल उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का आदेश टास्क फोर्स ने दिया है।

Posted By: Inextlive