RANCHI:राजधानी के लोग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। शहर में अब भी जितनी पुरानी गाडि़यां हैं, वह बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के ही चल रही हैं। जबकि, सरकार ने निर्देश दिया है कि नई गाडि़यों को शोरूम से निकलने के साथ ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा होना चाहिए। इसके अलावा जो पुरानी गाडि़यां हैं, वह भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाएंगे। हालांकि, रांची में इस आदेश को अनिवार्य नहीं किया गया है। लोगों को उनकी इच्छा पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने को कहा गया है। दूसरी ओर, रांची के लोगों को इस बारे में न तो कोई जानकारी है और न ही नया नंबर प्लेट लगाने की इच्छा। यही वजह है कि आज भी फैशनेबल नंबर प्लेट लगाकर लोग गाडि़यों में आराम से घूम रहे हैं।

नई गाडि़यों के लिए जरूरी

राजधानी में नई गाडि़यों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का नियम पहले ही जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने सभी वाहन डीलर्स को निर्देश जारी कर दिया है। यह नियम 1 अप्रैल 2019 से नई गाडि़यों पर लागू है। अगर, कोई वाहन सड़क पर बिना एचएसएनपी के मिल जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी शोरूम संचालक की होगी। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2019 से निर्मित वाहनों में एचएसएनपी लगाना अनिवार्य कर दिया है।

एक क्लिक पर वाहन की डिटेल

हाई सिक्योरिटी प्लेट डायनेमिक होगी। इसमें जीपीएस आधारित एक चिप लगा होगा। इसकी मदद से पुलिस कंट्रोल रूम या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कभी भी किसी भी गाड़ी को ट्रैक कर सकता है। डुप्लीकेट नंबर प्लेट बनने से रोकने के लिए इसमें लेजर मार्क और होलोग्राम जैसे सुरक्षा उपाय भी रखे गए हैं। हाई सिक्योरिटी प्लेट से अपराध करने वालों की धर-पकड़ आसान होगी। प्लेट की मदद से वाहन स्वामी की तमाम जानकारी एक क्लिक पर कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगी।

डीलर देंगे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

वाहन जिस कंपनी का होगा, उसी का डीलर नंबर प्लेट लगाएगा। पुराने वाहनों में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। सभी डीलर्स को वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना शुरू करना है। एक अप्रैल 2019 और इसके बाद बनने वाले वाहनों में पहले से ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य है।

ऑनलाइन भी करा सकते हैं बुक

ऑनलाइन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। वाहन का प्रकार दो पहिया और चार पहिया चुनना होगा। वाहन निर्माता और राज्य चुनने के बाद डीलर का चयन करना होगा। जहां से नंबर प्लेट लगवानी है। इसमें वाहन मालिक को पंजीकरण प्रमाण पत्र और पैनकार्ड अपलोड करना होगा। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आवेदक को ओटीपी मिलेगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद तिथि और समय चुनना होगा। यदि किसी व्यक्ति को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के लिए आवेदन करना है, तो देखना यह होगा कि उसके वाहन का कोई चालान तो लंबित नहीं है। वाहन का रजिस्ट्रेशन निलंबित और निरस्त तो नहीं किया गया है।

ये फ ायदे होंगे

क्रोमियम होलोग्राम वाले हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट में सात डिजिट का लेजर कोड यूनीक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। इसके जरिए हादसे या आपराधिक वारदात होने की स्थिति में वाहन और इसके मालिक के बारे में जानकारी उपलब्ध हो जाती है। प्लेट पर आईएनडी होता है।

देश के कई राज्यों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है, लेकिन अभी रांची में यह स्वच्छिक है। अगर लोग लगाते हैं, तो यह एक बेहतर पहल होगी। लोगों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना चाहिए। इसके कई फायदे हैं।

प्रवीण प्रकाश, डीटीओ, रांची

Posted By: Inextlive