रांची: रांची में फूड सेफ्टी एक्ट के तहत मिठाई बेचने वालों को शोकेस या ट्रे में रखी मिठाइयों के साथ ये पर्ची भी रखना जरूरी है कि इसे कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आदेश जारी होने के 30 दिन बाद भी शहर की मिठाई दुकानों में एक्सपायरी डेट नहीं लगाई जा रही है। शहर की दुकानों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) की ओर से 1 अक्टूबर से लागू की गई गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। लालपुर के उदय मिष्ठान्न भंडार व राजस्थान कलेवालय में भी मिठाई के साथ बेस्ट बिफोर यूज डेट का टैग नहीं लगाया जा रहा है।

बेस्ट बिफोर डेट का लगाना है टैग

त्योहारी सीजन में हलवाई मिठाई काफी समय पहले बनाकर रख लेते हैं। वे इसे मांग के आधार पर बेचते रहते हैं। जिसके काफी पुराना होने के कारण कई बार लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। अधिकतर विक्रेता बिना बेस्ट बिफोर डेट टैगिंग के ही मिठाई बेच रहे हैं। जबिक कुछ स्वीट्स शॉप अपने अंदाजे से ही बेस्ट बिफोर का टैग भी चस्पा कर मिठाइयां बेच रहे हैं। पिछले एक अक्टूबर से मिठाई की ट्रे और कंटेनर पर बेस्ट बिफोर डेट लिखना अनिवार्य किया गया है। इसके बावजूद दुकानों पर विक्रेताओं ने एक्यपायरी टैग नहीं लगाया है। लालपुर स्थित उदय मिष्ठान्न भंडार में बेस्ट बिफोर डेट का टैग नहीं लगाया गया है। लेकिन उसी ओनर का चेशायर रोड में जो उदय मिष्ठान्न भंडार है, वहां पर टैग लगाया गया है।

क्या हैं गाइडलाइंस

-मिठाइयों की ट्रे पर बेस्ट बिफोर डेट लिखा होना जरूरी है।

-मिठाइयों की ट्रे पर मन्यूफैक्चरिंग डेट लिखना इच्छा पर है।

-नियमों के तहत वेरी शॉर्ट शेल्फ लाइफ प्रोडक्ट्स जैसे कलाकंद को सेम डे कंज्यूम करने की जानकारी दी जाएगी।

-शॉर्ट लाइफ शेल्फ के तहत दो दिन तक मिठाइयों को रखा जा सकता है। इसमें मिल्क प्रोडक्ट्स और बंगाली स्वीट्स को शामिल किया गया है।

-मीडियम शॉर्ट लाइफ शेल्फ के तहत चार दिन में मिठाइयों को कंज्यूम करना होगा। इसके तहत लड्डू और खोया प्रोडक्ट्स को रखा गया है।

-लॉन्ग लाइफ शेल्फ के तहत सात दिन तक मिठाइयों को कंज्यूम किया जा सकता है। इसमें देसी घी और ड्राई फ्रुट्स से बनी मिठाइयों को शामिल किया गया है।

-वेरी लॉन्ग लाइफ शेल्फ के तहत 30 दिन तक मिठाइयां रखी जा सकती है। इसमें आटा लड्डू, बेसन लड्डू, चना लड्डू, कराची हलवा, सोहन हलवा, गजक, चिक्की आदि को शामिल किया गया है।

कौन मिठाई, कितने दिन सुरक्षित

- मावे से बनी मिठाइयां 3 से 4 दिन।

- दुग्ध उत्पादों से बनी व बंगाली मिठाइयां दो दिन रहती हैं सुरक्षित।

- बेसन व मैदे से बनी मिठाई 4-5 दिन और ड्रायफ्रुट्स मिठाई 10 दिन तक।

Posted By: Inextlive