सरकार ने विवाह निबंधन किया है अनिवार्य लोगों का इंटरेस्ट नहीं. रांची जिले में साल भर में सिर्फ डेढ़ हजार लोगों ने ही करवाई शादियां रजिस्टर्ड. बिजनेस मैन इंडिया से बाहर घूमने जाने वाले व आर्मी जवान ही ले रहे रूचि.


रांची(ब्यूरो)। सरकार ने मैरेज रजिस्ट्रेशन सभी लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया है, लेकिन लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। लोगों को जब जरूरत होती है, तब ही मैरेज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहुंचते हैं। जबकि सरकार ने सभी को मैरेज रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया है। इसके बावजूद लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। आलम ये है कि एक साल में रांची जिले में 1500 लोगों ने ही मैरेज रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि जिले की आबादी 29 लाख पहुंच गई है।यहां मैरेज रजिस्ट्रेशन की सुविधा
सरकार ने शहर के तीनों रजिस्ट्री ऑफिस में मैरेज रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू करवा दी है। इसके अलावा रांची नगर निगम में भी व्यवस्था की जा रही है। इसके पहले सिर्फ जिला रजिस्ट्री कार्यालय में ही यह सुविधा थी। रांची के मेन रजिस्ट्री कार्यालय के अलावा अब मोरहाबादी और हिनू में जो सब रजिस्ट्री ऑफि स है वहां भी लोग अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पहले सिर्फ रांची के कचहरी चौक स्थित मेन रजिस्ट्री कार्यालय में ही मैरिज रजिस्ट्रेशन होता था। एक ही जगह रजिस्ट्रेशन होने से पूरे जिले भर के लोगों को परेशानी होती थी, अब तीन जगह होने से लोगों को राहत होगी। नगर निगम नहीं जा रहे आवेदक


रांची नगर निगम में भी विवाह का रजिस्ट्रेशन होता है। स्वास्थ्य अधिकारी को विवाह के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार के तौर पर तैनात किया गया है। लेकिन रांची नगर निगम में लोग मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। रांची नगर निगम में इतनी अधिक भीड़ रहती है और वहां दूसरे काम कराने के लिए लोगों को इतना अधिक दौड़ाया जाता है कि लोग वहां गलती से भी मैरेज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं।क्या है प्रावधानझारखंड सरकार ने विवाह होने के एक साल के अंदर पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। यह फैसला विवाह निबंधन नियमावली 2018 के तहत लिया गया है। पंजीकरण करवाने के बाद नागरिकों को विवाह प्रमाण पत्र दिया जाता है जो हर जगह मान्य होता है। रजिस्टर्ड विवाहित जोड़े की शादी कानूनी तौर पर मान्य होती है। वहीं, अगर किसी विवाहित जोड़े ने शादी के एक साल के अंदर विवाह का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया तो उनसे पांच रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लिया जाएगा। अगर शादी पर किसी को ऐतराज है तो इसके लिए सात दिनों के अंदर लोगों से आपत्ति मांगी जाएगी। आपत्ति दायर करने का शुल्क 500 रुपए रखा गया है। ये दस्तावेज हैं जरूरीदूल्हा-दुल्हन की एक साथ फ ोटो

दोनों की पासपोर्ट साइज फ ोटोतीन गवाहों की पासपोर्ट साइज फ ोटोतीनों गवाहों के डिजिटल हस्ताक्षरदूल्हा-दुल्हन के डिजिटल हस्ताक्षरदूल्हा-दुल्हन का आयु प्रमाण पत्रदूल्हा-दुल्हन का निवास प्रमाण पत्र

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