पीसी पीएनडीटी एक्ट के तहत लाइसेंस अप्लाई व रिन्यूवल के लिए 19 आवेदन आए थे. 13 अस्पतालों में मिलीं कई खामियां.

रांची (ब्यूरो)। राजधानी रांची के 13 छोटे-बड़े अस्पताल और नर्सिंग होम के जांच घरों में अल्ट्रासाउंड के लिए जरूरी पीसी-पीएनडीटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। लाइसेंस रिन्यूवल पर रोक का मतलब है कि जब तक उनका दोबारा निबंधन नहीं होगा तब तक उन अस्पतालों व जांच घरों में अल्ट्रासाउंड जांच बाधित रहेगी। इस माह के पहले सप्ताह में डीसी रांची सह जिला समुचित पदाधिकारी पीसी-पीएनडीटी रांची की अध्यक्षता में एक्ट के तहत नया निबंधन, निबंधन नवीकरण व स्थान परिवर्तन आदि को लेकर समीक्षा बैठक हुई थी, इसी बैठक के दौरान कुल 19 आवेदनों पर चर्चा हुई।
सिर्फ छह को स्वीकृति
पीसी-पीएनडीटी के सदस्यों की सहमति से 2 नए निबंधन, 3 रिन्यूवल और 1 स्थान परिवर्तन को स्वीकृति दी गई। जबकि बाकी 13 आवेदनों को रिजेक्ट करते हुए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई। इन 13 अस्पतालों व जांच घरों में कई बड़े नाम भी शामिल हैं। मेदांता अस्पताल ने भी लाइसेंस रिन्यूवल के लिए आवेदन दिया था, लेकिन निरीक्षण के बाद उक्त अस्पताल का आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है। मेदांता हॉस्पिटल, अंजुमन इस्लामिया अस्पताल, समर अस्पतालों के लाइसेंस को इसलिए रिन्यूवल नहीं किया गया, क्योंकि जमीन का एग्रीमेंट जिला निबंधन कार्यालय से निबंधित नहीं था। इन्हें पांच वर्षों के लिए एग्रीमेंट कराने के बाद ही पीसी-पीएनडीटी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया है।
जरूरी है पीसीपीएनडीटी सर्टिफिकेट
पीसी-पीएनडीटी एक्ट के तहत अस्पतालों या रेडियोलॉजी जांच घरों को पंजीकृत करने के बाद एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इसके बाद जांच घर में अल्ट्रासाउंड करने की अनुमति दी जाती है। हालांकि इस एक्ट को प्रसव पूर्व गर्भपात, लिंग जांच और भ्रूण हत्या आदि को रोकने के लिए लागू किया गया है। इसका निबंधन पांच सालों के लिए होता है, इसके बाद इसे उपायुक्त सह जिला समूचित पदाधिकारी पीसी-पीएनडीटी को आवेदन देकर इसे रिन्यूवल कराया जा सकता है।
इनका निबंधन किया गया रिजेक्ट
1. हेल्थमैप डायग्नोस्टिक: निदेशक रिम्स द्वारा अल्ट्रासाउंड कार्य के लिए स्थान आवंटन कागजात नहीं रहने के कारण रिजेक्ट किया गया है। राज्य से एमओयू की कॉपी और रिम्स से स्थल उपलब्ध कराने के लिए पत्र मिलने के बाद निबंधन किया जा सकता है।

2. राज हॉस्पिटल: जमीन का डीड पेपर नहीं है, साथ ही पार्टनरशिप डीड पेपर जिला निबंधन कार्यालय से निबंधित नहीं है।
3. बीएमसी मेटर्निटी एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल: लीज या रेंट एग्रीमेंट जिला निबंधन कार्यालय से निबंधित नहीं पाया गया और आवेदन रिजेक्ट किया गया।

4. हेल्पिंग हेंड्स नर्सिंग होम: लीज या रेंट एग्रीमेंट जिला निबंधन कार्यालय से निबंधित नहीं पाया गया और आवेदन रिजेक्ट किया गया।
5. फस्र्ट प्वाइंट डायग्नोस्टिक: लीज या रेंट एग्रीमेंट जिला निबंधन कार्यालय से निबंधित नहीं पाया गया और आवेदन रिजेक्ट किया गया।
6. शांति अल्ट्रासाउंड
7. स्वास्तिक एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड
8. मेदांता अब्दुर्ररच्जाक अंसारी मेमोरियल वेअवर्स हॉस्पिटल
9. रांची नर्सिंग होम
10. समर हॉस्पिटल
11. कांस्टेन्ट लैवेंस
12. अंजुमन इस्लामिया
13. दी एडवांस पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सेंटर

Posted By: Inextlive