केंद्र सरकार ने नई बीएच सीरीज की शुरुआत की. झारखंड में भी बीएच सीरिज सुविधा की तैयारी.


रांची(ब्यूरो)। जो भी नौकरी पेशा लोग हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। जॉब के लिए जिनको अलग-अलग राज्यों में शिफ्ट होना पड़ता है, उनके लिए गुड न्यूज है। अब नए राज्य में शिफ्ट होने पर अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं होगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने नई रजिस्ट्रेशन भारत सीरीज यानी बीएच सीरीज की शुरुआत कर दी है, इसकी मदद से राज्यों के बीच पैसेंजर व्हीकल ट्रांसफर के झंझट खत्म हो जाएंगे। इस सीरीज के तहत गाड़ी मालिकों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट होने पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना नहीं पड़ेगा। ये बीएच सीरीज पूरे देश में मान्य होगी। झारखंड सरकार के परिवहन विभाग ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है, जल्द ही इसे झारखंड में भी लागू किया जाएगा।इन्हें होगा फायदा
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि गाडिय़ों के रजिस्ट्रेशन के लिए आईटी बेस्ड सॉल्यूशन इस दिशा में बेहतर कोशिश कर रहा है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट होने पर गाडिय़ों का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत होती थी, जिससे गाड़ी मालिकों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मंत्रालय के मुताबिक, यह सुविधा रक्षा कर्मियों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक आधार पर होगी। साथ ही साथ इसका फायदा उन्हें भी होगा, जिन प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों के ऑफिस कई राज्यों में हैं। रांची में भी होगी सुविधारांची जिला परिवहन कार्यालय में भी यह सुविधा शुरू होने वाली है। यह सुविधा उन गाडिय़ों को मिलेगी, जो अक्सर एक से दूसरे राज्यों में आती-जाती रहती हैं। रजिस्ट्रेशन की यह सुविधा पूरी तरह से प्राइवेट गाडिय़ों के लिए होगी। अब तक यही नियम है कि कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में ट्रांसफर लेता है और अपनी गाड़ी उस प्रांत में ले जाता है तो वहां के हिसाब से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। लेकिन, अब इस तरह की परेशानी नहीं होगी।बदल जाएगा नंबर प्लेट


अभी गाडिय़ों के नंबर प्लेट पर जैसे झारखंड के लिए जेएच, दिल्ली के लिए डीएल, हरियाणा के लिए एचआर, पंजाब के लिए पीबी, बिहार के लिए बीआर या उत्तर प्रदेश के लिए यूपी जैसे अल्फाबेट्स लिखे जाते हैं, उसी तरह नंबर प्लेट पर बीएच यानी कि भारत का शॉर्ट नेम लिखा जाएगा। नया रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कई कागजी कार्यवाही होती है। फिर कुछ साल रहने के बाद दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो जाए तो गाड़ी के लिए वहां भी यही सब प्रॉसेस कराना होता है। अब सरकार ने इस नियम को बदल दिया है और ऐसी गाडिय़ों के लिए बीएच सीरीज शुरू कर दी है। ऐसी गाडिय़ों को बस एक बार बीएच सीरीज का नंबर लेना होगा। बाद में किसी भी राज्य में तबादला हो, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार की ओर से शुरू यह नया नियम 15 सितंबर को लागू हुआ है।रोड टैक्स का ये होगा नियमबीएच सीरीज का रजिस्ट्रेशन लेने पर अतिरिक्त शुल्क का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि रोड टैक्स को लेकर सरकार ने नियम स्पष्ट कर दिया है। बीएच सीरीज में रजिस्ट्रेशन कराने पर वाहन मालिक को मोटर व्हीकल टैक्स के रूप में दो साल या दो के मल्टीपल 4, 6, 8 वर्ष में रोड टैक्स चुकाना होगा। जब रजिस्ट्रेशन के 14 साल पूरे हो जाएंगे तो रोड टैक्स हर साल के हिसाब से चुकाया जाएगा। सरकार अभी यह सुविधा केवल नई गाडिय़ों के लिए शुरू करने जा रही है। नई गाडिय़ों में भी वैसी गाडिय़ां की बीएच सीरीज होगी, जिसका ट्रांसफर अन्य राज्यों में होता रहता है।इन्हें मिलेगी बीएच सीरीज सुविधा

यह सुविधा वैसी गाडिय़ों के लिए होगी, जो दूसरे राज्यों में जाती हैं। ट्रांसफर के बाद जिन गाडिय़ों का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में होता रहता है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि अभी इस दायरे में सैन्यकर्मियों की गाड़ी, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वाहन आएंगे। सरकारी कंपनियों के साथ प्राइवेट कंपनियों में भी काम करने वाले लोगों को यह सुविधा दी जाएगी। प्राइवेट कंपनियों के लिए नियम है कि उसके ऑफिस चार या अधिक राज्यों में होने चाहिए तभी बीएच सीरीज का फायदा मिल पाएगा। ऐसी कंपनियों के कर्मचारी अपनी गाडिय़ों के लिए बीएच सीरीज ले सकेंगे। बाद में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन बदलने का झंझट खत्म हो जाएगा।

Posted By: Inextlive