-गरुड़ एप से आनलाइन जमा होगा फॉर्म, अब नहीं होगी कोई गलती

--बूथ लेवल ऑफिसर घर-घर जाकर एप से भरेंगे वोटर्स के फॉर्म

रांची : अगर आपका नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं या फिर लिस्ट में किसी तरह की गलती है तो आपको भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही वोटर आई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बूथ लेवल ऑफिसर अब आपके घर आकर आपका फॉर्म भरेंगे और उसे वहीं से ऑनलाइन जमा कर देंगे । पहले की व्यवस्था के तहत मतदाता को बीएलओ को जाकर फॉर्म देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही उनको ऑनलाइन जमा करते वक्त किसी तरह की त्रुटि होगी। बूथ लेवल ऑफिसर सब कुछ मतदाता के सामने करेगा ताकि किसी भी तरह की फार्म भरने से त्रुटी न हो।

आयोग का एप गरुड़

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से गरुड़ एप लांच किया गया है। इस एप के माध्यम से बीएलओ पो¨लग स्टेशन का जीआईएस मै¨पग, मतदान केंद्र पर उपलब्ध सुविधा, अपने मतदाता का फॉर्म 6, 7 व 8 भी भर सकते हैं। एप को पहले बीएलओ नेट के नाम से जाना जाता था। लेकिन इस एप को अपडेट कर इसे गरुड़ नाम से लांच किया गया है। इस एप को वही बीएलओ यूज कर सकते हैं जिसका ईआरओ नेट में नंबर व नाम अपलोड होगा। इस एप के माध्यम से बीएलओ केवल अपने क्षेत्र के मतदाता का ही नाम जोड़ सकते है। नाम जोड़ने के बाद अब चेक लिस्ट के हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं होगी।

हर वोटर की जियो टै¨गग

हर मतदाता की अब टै¨गग की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विकसित डिटिजल एप गरु ड़ (जीएआरयूडीए) में ब्लॉक लेवल आफिसर (बीएलओ) मतदाता के घर पहुंचकर सभी प्रकार की जानकारी डिजिटल एप में फीड करेंगे। गरुड़ एप मतदाताओं की सुविधा के लिए विकसित किया गया है। इस डिजिटल एप में बीएलओ मतदाता सूची में वोटर का नाम जोड़ने, नाम हटाने या पते में संशोधन के लिए प्रेषित किए जाने वाले फार्म नम्बर 6, 7 एवं 8 को फीड कर निस्तारण करा सकेगा। इसमें मतदान केन्द्र पर मौजूद 25 तरह की सुविधाओं की टै¨गग की जा सकेगी। बीएलओ घर-घर जाकर हर मतदाता की टै¨गग करेगा। इसमें मतदाता कहां रहता है, मतदाता के मकान में और कितने और सदस्य रहते हैं सहित मतदाता के बारे में अन्य जानकारी की जियो टै¨गग करेंगे।

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2695 बूथ लेवल ऑफिसर हैं रांची जिले में

2146 बूथ लेवल ऑफिसर के फोन पर एप कराया गया है इंस्टॉल

945 बूथ लेवल ऑफिसर सिर्फ शहरी क्षेत्र में हैं

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किस काम के लिए क्या है प्रॉसेस

नाम जुड़वाने के लिए

यदि कोई 18 साल पूरा कर लिया हो तो वह मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवा सकता है, इसके लिए मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए फॉर्म संख्या-6 का प्रयोग करें।

नाम हटाने के लिए

यदि मतदाता का स्थानांतरण दूसरे मतदान क्षेत्र अथवा विधानसभा क्षेत्र में हो जाता है अथवा मतदाता की मृत्यु हो जाती है या गलत नाम दर्ज कर लिया गया हो, तो इन स्थितियों में मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए फॉर्म संख्या- 7 का प्रयोग किया जाना चाहिए।

नाम में सुधार के लिए

यदि मतदाता सूची या मतदाता फोटो पहचान पत्र में दी गई जानकारी गलत हो तो उसमें सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है। इस कार्य के लिए फॉर्म- 8 का प्रयोग किया जाना चाहिए।

स्थानांतरण के लिए आवेदन

यदि आपका निवास किसी दूसरे मतदान क्षेत्र अथवा विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाता है तो आपको उस क्षेत्र की मतदाता सूची में खुद को शामिल करवाना जरूरी होता है। इसके लिए फॉर्म संख्या- 8ए का प्रयोग करें।

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वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए डॉक्यूमेंट्स

--जन्म प्रमाणपत्र (नगरपालिका/ नगर निगम द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाणपत्र या मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र या स्कूल/ कॉलेज द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र) की फोटो कॉपी जमा करें

--अपने एड्रेस का प्रमाण (यानि बैंक/ डाकघर का मौजूदा पासबुक या राशन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइ¨वग लाइसेंस/ आयकर मूल्यांकन आदेश अथवा हाल का पानी/ टेलीफोन/ बिजली/ गैस कनेक्शन बिल जो या तो आवेदक के नाम से हो अथवा उसके माता-पिता के नाम से) की फोटो कॉपी अथवा डाक विभाग द्वारा आवेदक के नाम से दिए गए पते पर डाक की प्राप्ति अथवा वितरण के प्रमाण की फोटो कॉपी संलग्न करें।

Posted By: Inextlive