RANCHI : लाइसेंसी मीट दुकानों में अब पचास मुर्गे-मुर्गियों और 10 खस्सी से ज्यादा की बिक्री नहीं होगी। राज्य सरकार ने लाइसेंसधारी दुकानदारों के लिए एक दिन में पशुओं के मांस की बिक्री की सीमा तय की है। बुधवार को मांस के विक्रय को लेकर सीएम रघुवर दास ने मंत्रालय में अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने लाइसेंस की शर्तो के बारे में जानकारी दी।

प्रतिबंधित पशुओं की हत्या पर जारी रहेगी रोक

बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि पूरे राज्य में किसी भी कीमत पर मीट का अवैध कारोबार नहीं करने दिया जाएगा। सरकार लाइसेंस दे रही है। जिन्हें वैध तरीके से कारोबार करना है, वे ऑनलाइन भी आवेदन दे सकते हैं। सीएम ने कहा कि प्रतिबंधित पशुओं की हत्या और उनके मांस की बिक्री पर कड़ाई से प्रतिबंध जारी रहेगा।

वधशाला बनाएं, आउटसोर्सिग पर दें

मुख्यमंत्री ने कहा कि मीट का व्यापार करने वालों को अभी लाइसेंस की प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं है। उन्हें लाइसेंस लेने की प्रक्रिया के बारे में बताएं। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द से जल्द वधशाला का निर्माण कर उन्हें आउटसोर्सिग पर दें। इससे मीट के अवैध व्यापार पर रोक लगेगी। जहां वधशाला बनाई जाएं, वहां ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाएं ताकि पशुओं का खून सड़क पर न बहे।

निर्गत किये गए 7333 लाइसेंस

अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि राज्य में ऑनलाइन लाइसेंस दिया जा रहा है। अब तक 7333 लाइसेंस दिए जा चुके हैं। स्पष्ट किया कि एक लाइसेंसी दुकानदार एक दिन में 50 पक्षी (मुर्गा आदि) तथा 10 छोटे पशु (खस्सी) का मांस बेच सकता है। बैठक में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह, रांची नगर निगम के आयुक्त शांतनु कुमार अग्रहरि उपस्थित थे।

Posted By: Inextlive