RANCHI:रांची नगर निगम की दो दिन पहले हुई परिषद की बैठक में मेयर की अनुमति के बिना लाए गए एजेंडे को पास कराने को लेकर शनिवार को भी जमकर हंगामा हुआ। पार्षद और मेयर एकबार फिर आमने-सामने दिखे। एक ओर मेयर डॉ आशा लकड़ा का कहना था कि उन्हें जानकारी देकर एजेंडा लाया जाता तो कोई परेशानी नहीं होती। नियमों को परे रखते हुए एजेंडा लाया गया। वहीं पार्षदों का कहना था कि मेयर बैठक बुलाकर एजेंडे पर चर्चा ही नहीं करना चाहतीं। जब पार्षदों ने एजेंडों को लेकर अपनी सहमति दे दी तो बैठक को स्थगित कर दिया गया। बताते चलें कि मेयर ने शनिवार को बोर्ड की विशेष बैठक बुलाई थी।

4 पार्षदों को किया था शोकॉज

26 मार्च को बुलाई गई बोर्ड मीटिंग में एजेंडे को लेकर पार्षदों द्वारा जब आवाज उठाई गई तो मेयर ने चार पार्षदों को शोकॉज करते हुए 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया। इसके लिए सभी पार्षदों को लेटर भी भेजा गया। लेकिन किसी ने भी लेटर एक्सेप्ट नहीं किया। तब मेयर ने तुरंत शनिवार को बोर्ड की विशेष बैठक बुलाई।

मेयर ने नगर आयुक्त से मांगा था जवाब

मेयर ने एकबार फिर नगर आयुक्त मुकेश कुमार को शोकॉज कर 9 बिंदुओं पर तीन दिनों के अंदर अधिनियम संगत व संतोषजनक जवाब मांगा है। साथ ही कहा है कि नहीं दिए जाने पर यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। मेयर ने इसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, नगर विकास सचिव व डिप्टी मेयर को प्रेषित कर दी है। इससे पहले भी मेयर ने नगर आयुक्त को शोकॉज करते हुए जवाब मांगा था। हालांकि बैठक दौरान उन्होंने अपना पक्ष रखने की कोशिश की लेकिन उन्हें लिखित में जवाब देने को कहा।

चर्चा से पीछे रहती हैं मेयर

बैठक के दौरान जैसे ही पार्षदों ने सवाल उठाना शुरू किया मेयर ने तुरंत बैठक स्थगित करने का आदेश दे दिया। इसके बाद पार्षदों का कहना था कि मेयर एजेंडों पर चर्चा करने से पीछे भागती हैं। अगर चर्चा नहीं करनी थी तो पार्षदों को बुलाकर बैठक स्थगित क्यों कर दी जाती है। बताते चलें कि बैठक की शुरुआत में आधे पार्षद शामिल नहीं हुए थे।

इन 9 बिंदुओं पर मांगा है जवाब

-एजेंडा 3 व 4 में अनुबंध से चयनित एजेंसी द्वारा कार्य किया जाएगा या टेंडर के माध्यम से एजेंसी चयन किया जाएगा?

-झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 झारखण्ड म्यूनिसिपल अकाउंट पार्ट-ए व बी के अनुसार टेंडर के माध्यम से एजेंसी चयन किया जाना है इसकी जानकारी आपको है या नहीं?

-एजेंडा 5 के में कहा गया है कि पांच पार्को का संचालन एनजीओ के माध्यम से किए जाने का प्रस्ताव झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की किस धारा के तहत लाया गया है?

-एजेंडा 6 में कहना है कि संवेदक को लगभग 58 लाख का लाभ पहुंचाने के पीछे आपकी क्या मंशा है?

-नगर विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या- 3873 दिनांक 28.08.2014 क्या कहता है?

-राज्य सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना को झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की किस धारा के तहत परिषद् की बैठक में लाया गया है?

-बैठक में एजेंडा लाने हेतु अनुमति नहीं ली जाती है तो कार्यावली से संबंधित फाइल पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष लाकर अनुमति क्यों ली जाती?

-एजेंडा पर रोक लगाने की शक्ति नहीं है तो फिर बैठक में अनुमति क्यों ली जाती है?

-झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 के सुसंगत धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ए मरीरपुथम से प्राप्त कानूनी मंतव्य के अनुसार अधोहस्ताक्षरी को एजेडा, जोड़ने व लाने व हटाने समेत सभी प्रकार की शक्ति अध्यक्ष के पास है, आप चुनौती देना चाहेंगे?

Posted By: Inextlive