-डीड रद करने के उपायुक्त के आदेश पर पूर्व में लगी है रोक

-अनामिका गौतम ने दो कंपनियों के नाम पर देवघर में खरीदी जमीन

रांची : झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की कंपनी के नाम पर जमीन खरीदारी मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कंपनियों को पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को बरकरार रखा। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को अंतिम मौका देते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।

हाईकोर्ट में याचिका

इस संबंध में अनामिका गौतम की कंपनी आनलाइन इंटरटेनमेंट प्रा.लि। और धनभूमि की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने अदालत को बताया कि इस मामले में पूर्व में अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है। जबकि उनकी ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। इस पर अदालत ने सरकार से पूछा कि अभी तक जवाब क्यों नहीं दाखिल किया गया है। इस पर सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। अदालत ने सरकार को अंतिम मौका देते हुए जवाब दाखिल करने को कहा।

जमीन की खरीदारी

बता दें कि निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम ने अपनी कंपनी आनलाइन इंटरटेनमेंट प्रा.लि। के नाम पर एलकेसी धाम में और धनभूमि के नाम पर देवीपुर में जमीन की खरीदारी की है। दोनों जमीन की खरीदारी में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए देवघर उपायुक्त से शिकायत की गई थी। इसके बाद उपायुक्त ने जमीन खरीदारी की डीड को रद करने की प्रक्रिया शुरू करते हुए कंपनी को नोटिस जारी किया था। इसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। हालांकि पूर्व में अदालत ने देवघर उपायुक्त के नोटिस पर रोक लगाते हुए पूछा था कि किस नियम के तहत डीड रद करने की कार्रवाई की जा रही है।

Posted By: Inextlive