RANCHI: पब्लिक की सुरक्षा को लेकर दैनिक जागरण आईनेक्स्ट द्वारा लगातार रूफटॉप रेस्टॉरेंट की खबरें सीरीज में छपने के बाद आखिरकार रांची नगर निगम जाग गया है। नगर आयुक्त मनोज कुमार ने टाउन प्लानर को सभी रूफटॉप रेस्टॉरेंट्स, बार की जांच के सख्त आदेश दिए हैं। नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार, ऐसे अधिकतर भवनों ने नक्शा पास कराने के समय भवन की छतों को खाली दिखाया था, लेकिन नक्शा पास कराने के बाद उसपर अवैध तरीके से स्थायी/अस्थायी स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। ऐसे भवनों पर कार्रवाई करते हुए स्ट्रक्चर हटाया जाएगा। साथ ही नक्शा विचलन से संबंधित पेनाल्टी भी की जाएगी।

कॉमर्शियल एक्टिविटी अलाउ नहीं

भवन की छत पर किसी भी तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटीज की अनुमति नहीं है। पानी टंकी से लेकर अस्थायी स्ट्रक्चर तक का नक्शा सैंक्शन के समय ही देना पड़ता है। ऐसे में छत पर रखी गई कोई भी अमेनिटीज जिन्हें नक्शा पास कराते हुए नहीं दिखाया गया है, वो गैरकानूनी है, उसे तत्काल हटाया जाएगा। साथ ही उसकी पेनाल्टी भी वसूली जाएगी।

क्या है नियम

नगर आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि किसी भी भवन की छत पर किसी भी तरह के स्ट्रक्चर(स्थायी/अस्थायी) का नक्शा पूरे भवन का नक्शा पास कराते वक्त दिखाना जरूरी होता है। लोगों ने नक्शा पास कराने के लिए छत को वैंक्वेट दिखा दिया और बाद में उसपर कुछ बना डाला तो वह पूरी तरह अवैध है। बिल्डर या ओनर को इसे स्पष्ट तरीके से दिखाना जरूरी होता है कि छत पर रूफटॉप रेस्टोरेंट है या कोई और स्ट्रक्चर। बाइलॉज के अनुसार, इस एरिया को एफएआर में काउंट किया जाता है। इसके बाद नक्शा पास होता है। ऐसा नहीं होने पर सभी स्ट्रक्चर गैरकानूनी है।

बिना स्पॉट वेरिफिकेशन लाइसेंस

रूफटॉप रेस्टोरेंट के संचालन के लिए ट्रेड लाइसेंस से लेकर बार लाइसेंस तक आसानी से हासिल किया जा रहा है। दरअसल, सारा खेल मैनेज का है। बिना स्पॉट वेरिफिकेशन के केवल दस्तावेजों के आधार पर लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। नक्शा तो मांगा जा रहा है लेकिन नक्शे के साथ स्पॉट की जांच नहीं की जाती। गहराई से जांच हो तो सारा सच सामने आ जाएगा।

एफजेसीसीआई के पास पहुंचा मामला

इधर, सोमवार की देर शाम रूफटॉप रेस्टोरेंट्स के संचालक मामले को लेकर फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज(एफजेसीसीआई) के पदधिकारियों के समक्ष पहुंचे और उन्हें सारे मामले से अवगत कराया। लंबी बैठक के बाद संचालकों ने निर्णय लिया है कि एफजेसीसीआई की तरफ से नगर निगम को ज्ञापन सौंपा जाएगा और उनसे समय की मांग की जाएगी। साथ ही पड़ोसी राज्यों के बाइलॉज के अनुसार, झारखंड बिल्डिंग बाइलॉज में भी प्रावधान करने का आग्रह किया जाएगा।

क्या कहते हैं संचालक

मैंने रेस्टोरेंट से संबंधित सभी जरूरी लाइसेंस लिया है। रूफटॉप के यूज को लेकर यहां ना तो कोई प्रावधान है ना ही मुझे इस संबंध में ज्यादा जानकारी ही है। नियम बनेगा तो फॉलो जरूर करेंगे।

हर्ष, संचालक, मैकेनिक्स

टाउन प्लानर को संबंधित भवनों के रूफटॉप के कॉमर्शियल इस्तेमाल को लेकर नक्शा जांच करने के आदेश दिए गए हैं। नक्शे में अगर इसे नहीं दिखाया गया है तो यह पूरी तरह गैरकानूनी है।

मनोज कुमार

नगर आयुक्त

आदेश के बाद टीम बनायी जा रही है। जल्द ही सभी रूफटॉप संचालकों से आवश्यक दस्तावेज और स्पॉॅट वेरिफिकेशन शुरू किया जाएगा। छत पर बने गैरकानूनी स्ट्रक्चर को तत्काल हटाया जाएगा।

मनोज कुमार, टाउन प्लानर

Posted By: Inextlive