रांची: रांची नगर निगम एरिया में एडवर्टाइजिंग करने वाली एजेंसियां चार्ज नहीं दे रही है। ऐसे में नगर निगम ने सभी एजेंसियों को 2020-21 के लिए एडवर्टाइजमेंट चार्ज जमा कराने को लेकर डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर, रांची नगर निगम ने नोटिस जारी किया है। ऐसे में 31 मार्च तक संचालक उक्त राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो अगले साल के लिए उनका लाइसेंस रिन्यूवल नहीं किया जाएगा। वहीं उनके द्वारा लगाए गए लोहे के स्ट्रक्चर को भी जब्त कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, संचालक पर झारखंड नगर पालिका एक्ट 2011 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी।

3 करोड़ 79 लाख है बकाया

सिटी में 40 एजेंसियां काम कर कर रही हैं, जिन्हें सिटी के मुख्य चौक-चौराहों के अलावा अन्य जगहों पर ऐड लगाने के लिए जगह रांची नगर निगम ने दी है। इसके लिए जगह के हिसाब से उनसे चार्ज लिया जाता है। लेकिन किसी भी एजेंसी ने 2020-21 के लिए एक रुपया तक जमा नहीं कराया है। ऐसे में इनपर 3 करोड़ 79 लाख रुपए बकाया है, जिसे जमा कराने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है। इसके बाद स्मार्ट एडवार्टाइजमेंट को लेकर प्रॉसेस शुरू कर दिया जाएगा। वहीं चार्ज नहीं देने पर उनका लाइसेंस रिन्यूवल नहीं किया जाएगा। साथ ही वे नगर निगम के साथ आगे काम भी नहीं कर सकेंगे।

फूड लाइसेंस के 45 आवेदन

पंडरा बाजार समिति के सभागार में ऑन द स्पॉट फूड लाइसेंस और फूड रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें सौ से भी ज्यादा व्यापारियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर 45 कारोबारियों ने आवेदन अप्लाई किया। इस मौके पर समिति के पणन सचिव अभिषेक आनंद ने बताया कि कैंप के माध्यम से व्यापारियों को अवेयर भी किया गया, जिसमें आम पब्लिक को फ्रेश खाना खिलाने एवं स्वच्छ पानी पिलाने से लेकर साफ-सफाई की भी जानकारी दी गई। इसके अलावा सभी कारोबारियों को फूड लाइसेंस नहीं होने पर इसमें होने वाले कानूनी पहलुओं के बारे में भी बताया गया। मौके पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी कुल्लू, शंभू गुप्ता, संतोष सिंह, संजय मोहरी समेत अन्य मौजूद थे।

Posted By: Inextlive