-चडरी मेन रोड में जी प्लस 2 भवन 30 दिन में तोड़ने का आदेश

-नगर निगम की अदालत ने सुनाया आदेश

RANCHI: रांची नगर निगम की कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए जय हिंद फार्मा के संचालक संजय राजगढि़या को चडरी मेन रोड में बनाए गए अवैध जी प्लस ख् कामर्शियल बिल्डिंग तोड़ने का आदेश दिया है। कहा गया है कि कई बार नोटिस भेजने के बाद भी उन्होंने न स्वीकृत नक्शा पेश किया और न ही खुद हाजिर होकर अपना पक्ष रखा। नियमों की अवहेलना करते हुए प्रतिवादी ने निर्माण कार्य जारी रखा। ऐसे में फ्0 दिनों के अंदर जी प्लस ख् भवन तोड़कर निगम को सूचना देने का आदेश दिया गया है।

डिस्टिलरी के भी दो भवन टूटेंगे

डिस्टिलरी तालाब के पूर्वी भाग में भी दो अवैध निर्माण तोड़ने का निर्देश दिया गया है। एक मामले में प्रतिवादी दुखन साव को भवन मालिक का नाम निगम को बताने को कहा गया है। वहीं, दूसरे मामले में बंधन मुंडा को अनाधिकृत निर्माण तोड़ने और फ्0 दिनों के भीतर निगम को सूचित करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा डिस्टिलरी तालाब के पूर्वी भाग में भी अनाधिकृत निर्माण तोड़ने का आदेश है। कई बार नोटिस भेजने के बाद भी ये लोग रांची नगर निगम की कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए हाजिर नहीं हुए।

Posted By: Inextlive