रांची : अनलॉक के तहत झारखंड में सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के साथ-साथ अंतरराज्यीय बस सेवा के संचालन की छूट दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ये निर्णय लिए गए। सरकार ने कक्षा नौ से 12वीं तक के विद्यार्थियों को स्कूल आने की अनुमति दी है। को¨चग संस्थानों के संचालन की भी अनुमति दी गई है, लेकिन यह अनुमति 18 वर्ष से अधिक के छात्रों के लिए होगी। इसके अलावा स्नातक और स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए भी कॉलेजों में कक्षाओं का संचालन हो सकेगा।

चार घंटे पढ़ाई

अधिक चार घंटे की पढ़ाई होगी और दोपहर 12 बजे तक इन शिक्षण संस्थानों को बंद कर देना होगा। उन्हीं विद्यार्थियों को शामिल करने की छूट होगी, जिन्होंने कम से कम एक टीका ले लिया हो। इसी प्रकार आइटीआइ, कौशल विकास केंद्र और पॉलिटेक्निक भी खुल सकेंगे। ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी और को¨चग तथा अन्य शैक्षणिक परिसरों में कुल क्षमता के हिसाब से 50 प्रतिशत के उपयोग की छूट होगी। सरकार ने अंतरराज्यीय बसों के परिचालन की भी छूट दे दी है। इसके अलावा सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। क्लब भी खुल सकेंगे। सरकार ने सभी विद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षणिक कर्मियों की उपस्थिति की अनुमति दी है।

अन्य महत्वपूर्ण बातें

- सभी जिलों में रात आठ बजे तक दुकानें खुल सकेंगी।

- रेस्तरां और बार रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे।

- सभी सरकारी और निजी कार्यालय 100 प्रतिशत मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगे।

- शनिवार की शाम आठ बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें (सब्जी, फल, किराना, रेस्तरां, बार और खाने-पीने की सामग्री के साथ-साथ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) बंद रहेंगी।

- सिनेमाहॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। क्लब भी खुलेंगे।

- शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों और शिक्षकों का समय-समय पर कोविड टेस्ट किया जाएगा। अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।

- आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों के घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

- खुली जगह पर 100 व्यक्ति से अधिक के जुटने पर प्रतिबंध होगा।

- बंद जगह पर 50 प्रतिशत क्षमता अथवा सौ व्यक्ति, जो कम हो, से अधिक के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।

- धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे, जुलूस पर रोक जारी रहेगा।

- राज्य सरकार और भारत सरकार की संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षा कराई जाएगी। कॉलेज में यूजी एवं पीजी की फाइनल ईयर की परीक्षा की अनुमति दी गई है।

- मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी।

- स्वी¨मग पूल बंद रहेंगे।

- दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से बाहर जाने के लिए ई-पास आवश्यक नहीं होगा।

- सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है।

हमारा प्रयास है कि झारखंड राज्य का जनजीवन सामान्य हो। लंबे समय के बाद थोड़ी छूट हमने बढ़ाई है। मौजूदा हालात के मद्देनजर स्कूल, कॉलेज, को¨चग सेंटर, इंटर स्टेट मूवमेंट आदि को रियायत के दायरे में लाया गया है। संक्रमण कभी भी दस्तक दे सकता है। इसलिए शारीरिक दूरी और मास्क के नियमों का पालन करें।

हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री, झारखंड।

Posted By: Inextlive