अलर्ट----वर्ष 2020 के अप्रैल माह से लेकर अबतक 25 करोड़ से ज्यादा का कट चुका है चालान

-आधे से ज्यादा लोगों ने नहीं जमा करवाया है चालान

रांची : ट्रैफिक चालान मिलने के बाद भी जुर्माना नहीं भरने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ट्रैफिक पुलिस मोबाइल नंबर पर एसएसएस के जरिये रिमाइंडर भेजेगी। रिमाइंडर भेजने के बाद भी जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर अभियोजन की कार्रवाई के लिए ट्रैफिक एसपी की ओर से कोर्ट को रिकॉर्ड भेज दिया जाएगा। इसके बाद कोर्ट से वारंट जारी होगा। रांची के ट्रैफिक एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि जिन्होंने अब तक जुर्माना नहीं भरा है, रिमाइंडर मिलने के एक सप्ताह के भीतर जुर्माना भर दें। वरना अभियोजन की कार्रवाई शुरू करने की तैयारी है। ट्रैफिक एसपी के अनुसार वर्ष 2020 के अप्रैल माह से लेकर अब तक 25 करोड़ से ज्यादा का चालान काटा गया। जिसमें करीब 50 फीसद लोगों ने जुर्माना भरा है और आधे से ज्यादा लोगों ने अब तक जुर्माना नहीं भरा है।

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अनदेखी पर जाना पड़ सकता है जेल

अगर आपने चालान मिलने के बावजूद समय पर जमा नहीं किया तो आपका चालान कोर्ट चला जाएगा। इसके बाद वाहन स्वामी को कोर्ट में जाकर ही जुर्माना जमा करना पड़ता है। इसपर अनदेखी से कोर्ट से भी समन जारी हो सकता है। समन करने पर भी अगर आप कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं, तो आपके खिलाफ गैरजमानती वारंट भी जारी हो सकता है। साथ ही कोर्ट पुलिस को संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश भी दे सकती है। ऐसी स्थिति में आपको भारी जुर्माने के साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

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ऑटोमेटिक कैमरे से कट रहा चालान

आरएलवीडी (रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन) व एएनपीआर (ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीकोगनिशन) कैमरे के जरिए रांची में वाहनों का चालान कट रहा है। चालान कटने के बाद ट्रैफिक पुलिस की पोर्टल पर अपलोड हो जाता है। जबकि चालान पते पर भेजा जाता है। इन चालान को कई लोग अनदेखी कर रहे हैं। इसके अलावा बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, पीलियन राइडर, बिना लाइसेंस जैसे नियम तोड़ने पर पुलिस एफटीवीआर के जरिए चालान काटती है। इसमें ऑनस्पॉट जुर्माना जमा किया जा सकता है। जबकि पते पर भी चालान भेजा जाता है।

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Posted By: Inextlive