राजधानी रांची में 50 हजार ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने के कगार पर है. हजारों लाइसेंस पर सस्पेंड होना खतरा मंडरा रहा है. दरअसल ये ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस हैं जिन्हें अबतक ऑनलाइन नहीं किया गया है. बुकलेट और मैनुअल ड्राइविंग लाइसेंस जो पहले के बने हुए हंै उनके लिए खतरा है. इन लाइसेंस को जल्द से जल्द ऑनलाइन कराने को कहा गया है. इसके लिए 12 मार्च तक का समय भी दिया गया है. दी गई समयावधि तक यदि लाइसेंस ऑनलाइन नहीं किए गए तो ऐसे लाइसेंस स्वत: रद्द कर दिए जाएंगे. मैनुअल बने ड्राइविंग लाइसेंस को स्मार्ट कार्ड में बदला अनिवार्य है. मिली जानकारी के अनुसार राजधानी रांची में करीब 50 हजार से अधिक लोगों ने अभी तक अपने मैनुअल लाइसेंस ऑनलाइन नहीं कराए हैं और न ही स्मार्ट कार्ड में बदला है


रांची (ब्यूरो)। रांची के वैसे लोग जिनके पास आज भी मैनुअल और बुकलेट बने ड्राइविंग लाइसेंस हैं, वे डीटीओ ऑफिस जाकर अपने लाइसेंस को ऑनलाइन करा सकते हैैं। इसके लिए उन्हें अपने लाइसेंस की ऑरिजिनल कापी लेकर परिवहन विभाग के दफ्तर जो डीसी ऑफिस ब्लॉक बी के थर्ड फ्लोर में है, वहां जाना है। भारत सरकार के सारथी पोर्टल में पर इसकी एंट्री करा कर लाइसेंस ऑनलाइन करा सकते हैं। पोर्टल में एंट्री के बाद बुकलेट की जगह स्मार्ट कार्ड बना कर दे दिया जाएगा। इसके एवज में मामूली शुल्क लिए जाएंगे। 15 मार्च के बाद भारत सरकार के ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे डिपार्टमेंट के सारथी पोर्टल पर बैकलॉग एंट्री करने की सुविधा नहीं मिलेगी। इसलिए राजधानी रांची के लोगों को इसके लिए 12 मार्च तक का समय दिया गया है। फटने और खराब होने की रहती है समस्या
बुकलेट, हस्तलिखित और मैनुअल बने डीएल में काफी समस्या आती है। इस तरह के लाइसेंस के फटने और खराब होने की समस्या हमेशा बनी रहती है। साथ ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास लाइसेंस होल्डर का किसी तरह को ऑनलाइन डेटा ऐवेलेबल नहीं होता है। इस कारण सड़क पर ट्रैफिक रुल ब्रेक करने वालों का फाइन काटने में भी समस्या आती है। इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए ऑनलाइन एंट्री कराई जा रही है। लाइसेंस चेकिंग के दौरान भी इस तरह के डीएल को लेकर संदेह से भी छुटकारा मिलेगा। ऑनलाइन हो जाने के बाद डीएल की पूरी जानकारी सारथी वेब पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी, जिसे कोई भी कहीं भी देख सकता है। वैसे तो इन दिनों ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई ही किया जा रहा है। लेकिन पहले के बने लाइसेंस को ऑनलाइन किया जाना है, जिसके लिए लोगों को अंतिम मौका दिया गया है। लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद ऐसे लोगों को नए सिरे से अपना ड्राइविंग लाइसेेंस बनवाना पड़ेगा।कैसे करें अप्लाई ऑफलाइन में हस्तलिखित डीएल वालों को अपनी फोटो, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर के साथ जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन करना होगा। जिला परिवहन कार्यालय हस्तलिखित डीएल को अपने पंजी संधारण में दर्ज डीएल के साथ सत्यापित करेंगे। सत्यापन के दौरान यदि जिला परिवहन कार्यालय से निर्गत हुआ है तो विभाग उसे ऑनलाइन करेंगे। ये है जरूरी डॉक्यूमेंट हस्तलिखित डीएल (किताब एवं फार्म 7 लाइसेंस) की मूल प्रति यानि निर्गत किए गए ऑरिजिनल डीएल के साथ उपस्थित होकर सारथी वेबपोर्टल पर ऑनलाइन इंट्री करानी होगी।

Posted By: Inextlive