-कोर्ट में रोशनी खलखो ने कहा, पुलिस ने छह साल की बच्ची को टॉर्चर किया

जासं: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला रोकने की कोशिश में आरोपित वार्ड 19 की पार्षद रोशनी खलखो ने मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद की अदालत में सरेंडर कर दिया। अदालत ने आरोपित को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया। वह काफी दिनों से फरार चल रही थी। इधर, पुलिस के बढ़ते दबाव को देखते हुए उसने सरेंडर का फैसला लिया। बता दें कि चार जनवरी को रांची के किशोरगंज चौक पर शाम में मुख्यमंत्री का काफिला रोकने की कोशिश की गई थी। पिछले दिनों पुलिस ने दबाव बढ़ाने के लिए रोशनी खलखो के पति को कस्टडी में लिया था और उससे पूछताछ की थी। पुलिस उसके रिश्तेदारों के यहां भी दबिश बढ़ा रही थी। ऊपरी अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद भाजपा की महिला नेता ने सरेंडर करने का निर्णय लिया।

हमला और विरोध में अंतर नहीं

कोर्ट में सरेंडर करने पहुंची भाजपा की महिला नेता ने पत्रकारों से कहा कि पुलिस हमला और विरोध प्रदर्शन में अंतर नहीं कर पा रही है। चार जनवरी को जिस आरोप में उसका नाम घसीटा जा रहा है वो बदले की राजनीति है। वह एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद हरमू रोड की ओर जा रही थी। महिलाओं को प्रदर्शन करते देख रुक गई। महिलाओं से बातचीत कर रही थी। इसी पर आरोपित बना दिया गया। पूछताछ के नाम पर पुलिस मेरी छह साल की बच्ची से टॉर्चर किया। बूढ़े मां-बाप को परेशान किया गया।

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Posted By: Inextlive