- अब इस मामले में 14 सितंबर को होगी सुनवाई

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा। रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में थोक शराब बिक्री को लेकर बनाई गई नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से बहस पूरी नहीं हो सकी, बहस जारी रही। इसके बाद अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तिथि निर्धारित की है।

सभी नियम बना दिए

पिछली सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, तान्या सिंह और कुशल कुमार ने अदालत को बताया कि झारखंड उत्पाद अधिनियम-1915 की धारा 20-22 और 38 के अनुसार लाइसेंस निर्गत करने के लिए सक्षम पदाधिकारी कलेक्टर होते हैं। नई नियमावली में उक्त अधिकार उत्पाद आयुक्त को दे दिया गया है। अधिनियम की धारा-90 के अनुसार लाइसेंस निर्गत करने के लिए शर्तों का निर्धारण अथवा नियम बनाने का अधिकार बोर्ड आफ रेवेन्यू को दिया गया है, लेकिन सरकार ने ही सभी नियम बना दिए हैं। ऐसे में नई नियमावली अवैध एवं गैरकानूनी है। अदालत को यह भी बताया गया कि इसको लेकर राज्य सरकार ने नौ जून 2021 को गजट प्रकाशन किया। इसमें विभाग ने नई नियमावली लागू करने की तिथि आठ अगस्त 2021 तय की थी। लेकिन नई नियमावली लागू होने से पूर्व ही 11 जून 2021 को शराब के थोक व्यवसाय के लिए लाइसेंस जारी करने का विज्ञापन जारी कर दिया गया। जब यह मामला कोर्ट में उठाया गया तो विभाग ने 24 जून 2021 को अधिसूचना जारी कर नौ जून से ही नई नियमावली के लागू होने की बात कही। इसलिए उक्त नियमावली पर रोक लगाई जाए। बता दें कि राज्य सरकार ने झारखंड मदिरा भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली-2021 बनाई है। झारखंड रिटेल लिकर वेंडर एसोसिएशन के अध्यक्ष अ¨चत्य साव ने इसे गैरकानूनी घोषित करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

Posted By: Inextlive