-छह माह के डिप्लोमा कोर्स की दो वर्ष तक कराई ट्रेनिंग, फिर भी नहीं मिली जॉब

-कंज्यूमर कोर्ट ने फीस वापसी के साथ 20 हजार रुपए लगाया जुर्माना

क्चन्क्त्रश्वढ्ढरुरुङ्घ :

जॉब की गारंटी देकर डिप्लोमा कोर्स कराने वाली ऐवालान एविएशन एकेडमी को एडमिशन की शर्त पूरी न करना महंगा पड़ गया। डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट होने बाद भी जॉब नहीं मिलने पर पीडि़त ने फीस वापस मांगी। फीस वापस नहीं होने पर स्टूडेंट ने कंज्यूमर फोरम फ‌र्स्ट में एविएशन एकेडमी के खिलाफ वाद दायर कर दिया। मामले में एकेडमी को दोषी मानते हुए कोर्ट ने एविएशन एकेडमी को स्टूडेंट्स की जमा की गई फीस 1,40,000 रुपए वापस करने के साथ 10 हजार रुपए वाद व्यय और 10 हजार रुपए शारीरिक और मानसिक कष्ट के बदले देने का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने एक माह में भुगतान न करने पर सात प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ भुगतान करने का भी आदेश दिया है।

100 प्रतिशत थी जॉब की गारंटी

काशीराम नगर के मोहल्ला कटरा सहावर गेट सोरों निवासी योगेश कुमार ने दायर वाद में बताया कि उसने डीडीपुरम साशा टॉवर स्थित ऐवालान एविएशन एकेडमी से डिप्लोमा इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट एंड कस्टमर केयर कोर्स में 10 सितम्बर 2007 को एडमिशन लिया था। ऐवालान एविएशन एकेडमी का कॉरपोरेट प्रबंधक ऑफिस मुंबई है। डिप्लोमा छह माह का था। एडमिशन के समय उसने 1 लाख 51 हजार 124 रुपए और 5618 रुपए जामा किए थे। जिसमें उसे कोर्स के बाद 100 प्रतिशत जॉब दिलाने का भरोसा दिया गया था। एडमिशन लेने के बाद योगेश ने स्थानीय ऐवालन एविएशन एकेडमी के सेंटर पर ट्रेनिंग शुरू कर दी। लेकिन उसकी ट्रेनिंग छह माह की जगह दो वर्ष से अधिक तक कराई गई और उसे जॉब भी नहीं दिलाई गई।

एकेडमी ने रखा पक्ष

कोर्ट में एकेडमी संचालक ने बताया कि स्टूडेंट ने उसके यहां मात्र 1,34,270 रुपए ही फीस जमा की थी। एकेडमी की तरफ से गारंटी जॉब लगवाने की नहीं इंटरव्यू कराने की थी, जिसमें अप्रोच स्टूडेंट को करना थी और जॉब नहीं लगने पर 50 प्रतिशत फीस वापसी की बात थी। छात्र ने इंटरव्यू के लिए उसके पास एक बार भी एप्रोच नहीं किया, जिससे उसे जॉब नहीं मिल सकी।

संस्था प्रबंधक को माना दोषी

कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पाया कि छात्र ने 1,56,742 रुपए जमा करने की बात कही, जबकि एकेडमी के अनुसार 1,34,270 रुपए। जमा किए बाकी नहीं जमा किए। कोर्ट ने साक्ष्य के अनुसार 1,40,000 फीस जमा मानी। जिस पर कोर्ट ने एकेडमी हेड ऑफिस मुंबई के प्रबंधक पर 1,40,000 रुपए जमा फीस वापस करने के साथ 10 हजार रुपए मानसिक क्षति और 10 हजार रुपए वाद व्यय देने का भी जुर्माना लगाया है।

Posted By: Inextlive