-जिला अदालत ने हत्यारोपियों पर जुर्माना भी ठोंका

-पालतू कुत्ते को ढेला मारने पर कर दी गई थी हत्या

जिला अदालत ने सैटर डे को घूरपुर के बहुचर्चित तिहरे हत्याकांड मामले में पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) महताब अहमद ने सभी पांचों आरोपियों रामानुज, जसवंत, हेमंत, सुरेश और प्रमोद पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका।

पांच साल बाद आया फैसला

पांच साल बाद आए इस फैसले पर वादी पक्ष के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। घूरपुर थानाक्षेत्र के चंद्रभान का पूरा गांव में रहने वाले हरिशंकर पटेल का गांव के कुछ लोगों से रास्ता व नाली को लेकर विवाद था। क्फ् जनवरी ख्009 को हरिशंकर के नाती ने एक पालतू कुत्ते पर ढेला मार दिया। इससे तिलमिलाकर रामानुज, जसवंत, हेमंत, सुरेश और प्रमोद ने राइफल, बंदूक और कट्टा लेकर हरिशंकर के घर पर धावा बोल दिया। सभी ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से महेन्द्र कुमार, चंपा और सीमा देवी की मौके पर मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची तो हत्यारोपी गांव छोड़कर फरार हो गए। बाद में हरिशंकर की तहरीर पर घूरपुर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की और सभी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कोर्ट में सभी के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया। जहां करीब पांच साल तक मामले की सुनवाई चली। मामले में सहायक शासकीय अधिवक्ता एसएल कुशवाहा ने नौ गवाहों को पेश करके आरोप साबित किया। जिस पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को उम्रकैद व जुर्माने की सजा से दंडित किया।

Posted By: Inextlive