- छात्राओं के बयान को आधार बनाकर केस में आईटी एक्ट जोड़ा

- विवेचना अधिकारी ने दसवां पर्चा काटकर कार्रवाई को आगे बढ़ाया

Meerut : कालका डेंटल कॉलेज के प्राचार्य की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। छात्राओं की ओर से दिए बयानों के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में आईटी एक्ट का इजाफा कर दिया। साथ ही पुलिस ने छात्राओं के बयानों को आधार बनाते हुए दसवां पर्चा काट दिया है। अभी भी छात्राओं के बयान बाकी हैं, जिसके आधार पर आगे की धाराएं बढ़ सकती हैं। अभी तो जिन 17 छात्राओं ने बयान दिए हैं, उनमें से किसी की भी उम्र 18 से कम नहीं थी।

क्या है मामला

परतापुर बाईपास स्थित कालका डेंटल कॉलेज में प्राचार्य बलजीत सिंह पर छात्राओं को व्हाट्स एप पर अश्लील मैसेज भेजने, काल कर छात्राओं को रूम में बुलाने और अश्लील फोटो भेजने के आरोप लगा पिटाई कर दी थी। पुलिस ने प्रिंसिपल को मामूली धाराओं में गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। धारायें हल्की होने के कारण प्राचार्य को अदालत से जमानत मिल गई।

फूटा गुस्सा

डीएम और एसएसपी के सामने छात्राओं का आक्रोश फूटा तो प्राचार्य के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई की गई। उसके बाद भी छात्राओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ। छात्राओं की पीड़ा को देखकर सत्ताधारी पार्टी सपा के छात्र सभा नेता अतुल प्रधान और एबीवीपी की मीनल गौतम ने कालका में हंगामा करते हुए कालका ग्रुप के सचिव अनिल मलहोत्रा का घेराव किया।

66 आईटी एक्ट

पुलिस ने मंगलवार को 17 छात्राओं के बयान दर्ज किए, जिसके आधार पर मुकदमे में 66 आईटी एक्ट की धाराओं में इजाफा हुआ है। एसओ परतापुर सुरेंद्र नाथ ने बताया कि बयान दर्ज कराने वाली छात्राओं की उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, ऐसे में अभी पोक्सो एक्ट नहीं बन रहा है।

Posted By: Inextlive