KANPUR : कोर्ट में बुधवार को रेप के दो अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए दस साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न देने पर छह महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी। औरैया अजीतमल निवासी बच्ची ख् फरवरी ख्0क्7 को पनकी निवासी मौसी के घर गई थी। उसके साथ पड़ोसी गोलू शुक्ला ने रेप कर दिया। परिजनों गोलू के खिलाफ रेप और पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट विजय राजे सिसोदिया की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने गोलू को दोषी पाते हुए क्0 साल कैद और ख्0 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, एडीजे-भ् संजय कुमार वर्मा ने किशोरी से रेप के मामले में फरहान खान और उसके दोस्त गुलाम जिलानी को क्0 साल कैद व ख्ख्-ख्ख् हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

Posted By: Inextlive