सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कांवड़ यात्रा को अनुमति देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए 19 जुलाई तक का समय दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार को सोमवार तक अपने फैसले से कोर्ट को अवगत कराना होगा नहीं तो कोर्ट आदेश जारी कर देगा। वहीं केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ यात्रा पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।

नई दिल्ली (पीटीआई / आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से उसके सांकेतिक कांवड़ यात्रा आयोजित करने के अपने रुख पर पुनर्विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर का डर सभी भारतीयों के मन में हैं। इस यात्रा के आयोजन से देश के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने कहा कि अधिकारियों को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि क्या शारीरिक रूप से कांवर यात्रा का आयाेजन किया जाना चाहिए, अन्यथा अदालत इस मामले में अपना आदेश पारित करेगी। कोर्ट ने यूपी सरकार को इसके लिए सोमवार, 19 जुलाई तक का समय दिया है। पीठ ने कहा यह हर नागरिक से जुड़ा मामला है और धार्मिक सहित अन्य सभी भावनाएं नागरिकों के जीवन के अधिकार के अधीन हैं। धार्मिक भावनाएं जीवन के अधिकार से बड़ी नहीं हैं। जीवन का अधिकार सर्वोपरि है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को कोविड के मद्देनजर कांवड़ यात्रा आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

Supreme Court asks the Uttar Pradesh government to apprise the court about its decision on Monday, otherwise, it will pass an order

— ANI (@ANI) July 16, 2021


प्रतीकात्मक कांवर यात्रा आयोजित करने का निर्णय
पीठ ने यूपी सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन से कि कोविड महामारी और तीसरी लहर का डर, जो सभी भारतीयों पर मंडरा रहा है, को देखते हुए, क्या प्राधिकरण धार्मिक कारणों से यात्रा की अनुमति देने पर पुनर्विचार करेगा। न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा कि 100 फीसदी उत्तर प्रदेश राज्य इसके साथ आगे नहीं बढ़ सकता। शीर्ष अदालत का यह निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीठ को बताए जाने के बाद आया है कि उसने उचित कोविड प्रतिबंधों के साथ प्रतीकात्मक कांवर यात्रा आयोजित करने का निर्णय लिया है।

Supreme Court asks the Uttar Pradesh government to apprise the court about its decision on Monday, otherwise, it will pass an order

— ANI (@ANI) July 16, 2021


केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया अपना रुख
वहीं केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ यात्रा के संबंध में एक हलफनामा दायर किया। न्यूज एजेंसी एएनआई के एक ट्वीट के मुताबिक केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दायर कर कहा कि राज्य सरकारों को कोरोना वायरस को गंभीरता से लेना चाहिए। इसके मद्देनजर उन्हें हरिद्वार से गंगा जल लाने के लिए कांवड़ियों की आवाजाही की अनुमति बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। धार्मिक भावनाओं के तहत राज्य सरकारों को टैंकरों के माध्यम से 'गंगा जल' उपलब्ध कराने तैयारी करनी चाहिए। इस दाैरान भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा।

Posted By: Shweta Mishra