सुप्रीम कोर्ट ने आज ही कर्नाटक विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे दो निर्दलीय विधायकों की मांग पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है। यहां जानें कर्नाटक संकट से जुड़े इस मामले के बारे में...


नई दिल्ली (पीटीआई)। सुप्रीम काेर्ट ने कर्नाटक मामले में आज सोमवार को ही फ्लोर टेस्ट पर वोटिंग कराने की मांग पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। यह मांग कर्नाटक के दो निर्दलीय विधायकों आर शंकर और एच नागेश द्वारा की ओर से की गई थी। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह असंभव है। हमने पहले कभी ऐसा नहीं किया है। हम कल इसे देख सकते हैं। कर्नाटक मामले में एक नई याचिका दायर की


आर शंकर और एच नागेश की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्होंने कर्नाटक मामले में एक नई याचिका दायर की है और इसकी तत्काल लिस्टिंग की जाए। रोहतगी ने कहा कि किसी न किसी बहाने से फ्लोर टेस्ट में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन पहले फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश ले सकता है, तो अब वही आदेश जारी किया जा सकता है।कर्नाटक संकट : SC का फैसला, विधानसभा अध्यक्ष को एक टाइम फ्रेम में निर्णय लेने के लिए फोर्स नहीं कर सकतेफ्लोर टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार से दो निर्दलीय विधायकों आर शंकर और एच नागेश ने समर्थन वापस लिया था। इसके बाद राज्य विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने के लिए एक दिशा-निर्देश मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में गठबंधन सरकार से करीब 16 विधायकों द्वारा इस्तीफा देने के बाद से राज्य में एक बड़ा राजनीतिक संकट में आ गया है।

Posted By: Shweta Mishra