कर्नाटक में हिजाब पर लगा बैन सही है या गलत आज कुछ ही देर में इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। इस मामले में बहस 10 दिनों तक चली थी। कोर्ट ने 22 सितंबर को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।


नई दिल्ली (एएनआई)। सुप्रीम कोर्ट आज गुरुवार को कर्नाटक हिजाब विवाद पर अपना फैसला सुनाने वाला है। यह फैसला शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर आएगा। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में बहस 10 दिनों तक चली थी। इसमें याचिकाकर्ता की ओर से 21 वकीलों और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज, कर्नाटक के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने प्रतिवादियों के लिए तर्क दिया था।

सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था
सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों को शैक्षणिक संस्थानों में वर्दी निर्धारित करने के निर्देश देने के कर्नाटक सरकार के फैसले को बरकरार रखा गया था।अदालत को संबोधित करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने अपने प्रत्युत्तर में कहा था कि ड्रेस कोड लागू करने वाले कर्नाटक सरकार के परिपत्र में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) का कोई संदर्भ नहीं है। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता दवे कर रहे थे। विभिन्न याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक एचसी के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। काॅलेज में हिजाब को लेकर हुआ था विवादबतादें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद इस साल जनवरी में तब भड़क उठा जब उडुपी के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज ने कथित तौर पर हिजाब पहनने वाली छह लड़कियों को प्रवेश करने से रोक दिया। प्रवेश नहीं दिए जाने को लेकर छात्राएं कॉलेज के बाहर धरने पर बैठ गईं। इसके बाद उडुपी के कई कॉलेजों के लड़के भगवा स्कार्फ पहनकर क्लास अटेंड करने लगे। यह विरोध राज्य के अन्य हिस्सों में भी फैल गया था। इसके चलते कर्नाटक में कई स्थानों पर विरोध और आंदोलन भी हुए थे।

Posted By: Shweta Mishra