केरल राज्यपाल ने कर्मचारियों के वेतन कटौती अध्यादेश को दी मंजूरी, सैलरी कट के खिलाफ हाईकोर्ट से स्टे ले आए थे कर्मी
तिरुवनंतपुरम (आईएएनएस)। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गुरुवार को नए अध्यादेश, 'आपदा और सार्वजनिक आपातकालीन विशेष प्रावधान अधिनियम' पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य के वित्त मंत्री थॉमस इस्साक ने इस बात की जानकारी दी है। बता दें कि पिनाराई विजयन सरकार ने कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए पिछले महीने अपने सभी कर्मचारियों का छह दिन का वेतन अस्थायी उपाय के रूप में अगले पांच महीनों तक काटने का फैसला किया था लेकिन कर्मचारी यूनियनों ने केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने इसे रोक दिया। इससे विजयन सरकार को एक नया अध्यादेश लाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे बुधवार को राज्यपाल के पास भेजा गया।
अब सभी कर्मचारियों को मिलेगा अपना वेतनइस्साक ने कहा, 'हां, यह ऑर्डिनेंस पर हस्ताक्षर कर दिया गया है और अब सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों को अप्रैल के महीने के लिए अपना वेतन मिलेगा, जो 4 मई से शुरू होगा। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मुद्दे पर बहुत सारी समस्याओं से निपटना पड़ा। हमें यह कोई जीत नहीं दिखती है, इसके बजाय हम अपने कर्मचारियों के लिए बहुत विचारशील हैं और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि कुछ यह देखने में असफल रहे कि हम क्या कर रहे हैं। हम कभी भी अपने कर्मचारियों के खिलाफ नहीं होंगे। इसे केवल रोका गया है और हम इसे वापस कर देंगे।'