RANCHI: वर्ष 2017 में बिहार के एक युवक के अपहरण व उसके पिता से दस लाख फिरौती मांगने के मामले में गिरफ्तार रंजीत रंजन, प्रकाश गोप, मनीष गोप व एक अन्य को अदालत ने जमानत दे दी। यह जमानत एजेसी-7 एसएस सरकार ने दी है। आरोपी पक्ष की ओर से एडवोकेट अमृत कुमार सिंह ने बहस की।

क्या था मामला

जानकारी के मुताबिक, 2017 में बिहार से रांची आए युवक रमोद कुमार तिवारी और उसके दोस्त श्रीकांत प्रसाद अपने दोस्तों से मिलने रांची आए थे। रमोद कुमार तिवारी ने अपने दोस्तों से कर्ज के तौर पर पैसे लिए थे। जब दोस्तों ने पैसे की मांग की तो उसने कहा कि वह उसे किडनैप कर ले और उसके पिता से दस लाख रुपए की फिरौती मांग ले। पिता ने इसकी सूचना रांची में रह रहे एक परिचित दिलीप कुमार सिंह को दी। दिलीप कुमार सिंह ने लोअर बाजार थाने में उसके अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई। जब मामले की छानबीन हुई तो पाया गया कि अपहर्ताओं ने उसे कांटाटोली में होटल अंजली में रखा था। बाद में जब छानबीन की गई तो पता चला कि अपराधी उसे धुर्वा डैम की ओर ले गए हैं। इस पर पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया तो अपहृत युवक को बालालौंग जंगल से बरामद किया गया। जब युवक बरामद हुआ तो वह पलट गया और पुलिस को सूचना दी कि उनलोगों ने उसका अपहरण किया था।

सब्जी का व्यवसाय शुरू करनेवाले थे सभी

बताया जाता है कि अपहृत व्यक्ति और उसके दोस्त सब्जी का व्यवसाय करनेवाले थे। इसी मामले में उसे पैसे की जरूरत थी। इसलिए वह अपने दोस्तों से मिलने छपरा से रांची आया था। इसी दौरान अपहर्ताओं ने एक नंबर से रमोद कुमार तिवारी के पिता को फोन कर दिया कि उसके बेटे का अपहरण हो गया है। इसके बाद पुलिस रमोद कुमार तिवारी को बरामद करने के लिए एक्टिव हो गई थी।

Posted By: Inextlive