पंजाब नेशनल बैंक के 12700 करोड़ रुपये घोटाले की आग अभी ठंडी हुई भी नहीं थी कि 32 अरब रुपये का टीडीएस घोटाला सामने आ गया है। कंपनियों ने कर्मचारियों से टैक्‍स की रकम तो काट ली लेकिन सरकार के खजाने में जमा नहीं कराया। टीडीएस जमा करने की जिम्‍मेदारी कंपनी की होती है लेकिन जमा नहीं होने पर कार्रवाई आपके खिलाफ होगी। आइए जानते हैं वह तरीका जिससे आप खुद पता कर सकते हैं कि आपका कटा हुआ टैक्‍स कंपनी ने आयकर विभाग में जमा किया है या नहीं।


एक साल में किया 32 अरब का घोटालाअप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2018 तक प्रॉडक्शन हाउस से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की 447 कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के 32 अरब रुपये बतौर टीडीएस काटे लेकिन सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया। कंपनियों ने ये पैसे अपने कारोबार में लगा दिया। कुछ मामलों में आधार पैसा सरकारी खजाने में तो आधी रकम अवैध रूप से इस्तेमाल कर ली गई। हाल के ही वेरिफिकेशन में ये मामले सामने आए हैं। आयकर विभाग ने रिकवरी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने कंपनियों के बैंक खाते सील करने शुरू कर दिए हैं।आईटी की साइट पर ऐसे चेक करें टीडीएस
कंपनी ने आपका टैक्स काट कर सरकारी खजाने में जमा कराया है या नहीं यह चेक करने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर  www.incometaxindiaefiling.gov.in पर क्लिक करके लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद आप माई अकाउंट पर क्लिक करें और व्यू फार्म 26एएस (टैक्स क्रेडिट) पर क्लिक करें। कन्फर्म बटन पर क्लिक करने के बाद एक नई विंडो खुल जाएगी। वहां पर आप असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करें और फार्म 26एएस डाउनलोड कर लें। पीडीएफ फार्म देखने के लिए अपने जन्म तिथि को दिन महीने और साल को पासवर्ड के रूप में डालें।


Posted By: Satyendra Kumar Singh