1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की शुरुआत हो गई है। ऐसे में इस बार बैंक रेलवे इनकम टैक्स मोटर इन्श्योरेंस और स्मॉल सेविंग स्कीम आदि सर्विसेज के नियमों में बड़े स्‍तर पर बदलाव हो रहे है। ये बदलाव सीधे आम जनता से जुड़ी होने की वजह से आपका जानना भी बेहद जरूरी हैं। ऐसे में आइए यहां पर जानें क्‍या हो रहे हैं बदलाव...


SBI की सर्विसेज में बदलाव:SBI ने 1 अप्रैल से होम ब्रांच में कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट कम कर दी है। तीन ट्रांजैक्शन के बाद ग्राहक पर 50 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज होगा।  इसके अलावा एसबीआई ने भी मंथली एवरेज बैलेंस सिस्टम लागू कर दिया है। जिसमें नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बंगलुरू जैसे मेट्रो शहरों में ग्राहकों को 5000 रुपये का बैलेंस रखना होगा। वहीं शहरी बैंक शाखाओं में 3000 रुपये, अर्ध शहरी शाखाओं में 2000 और ग्रामीण शाखाओं के लिए 1000 रुपये मंथली एवरेज बैंलेंस अनिवार्य हो गया है। रेलवे के नियमों ये बदलाव:
अब IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक कराने पर सर्विस चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा आज से रेलवे में विकल्प स्कीम भी चालू हो गई है। इसमें अगर आपने किसी भी साधारण एक्सप्रेस ट्रेन के लिए ऑनलाइन  टिकट बुक कराई है और वहां पर आपका टिकट वेटिंग है। इस पर आपको उसी रूट की दूसरी सुपरफास्ट, राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिल जाएगा। इसका कोई अतिरिक्त चार्ज भी नहीं पड़ेगा। इसके अलावा देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे में छूट पाने के लिए आधार नंबर की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।  नया ITR फॉर्म:


फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नोटिफाई हो गए हैं। अभी तक फॉर्म आईटीआर-1 पूरे 3 पेज का होता था लेकिन अब यह 1 पेज का हो गया है। यह अप्रैल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इसे सालाना आय 50 लाख रुपये की आय वाले लोग ही भरेंगे।   नए इनकम टैक्स रेट: इनकम टैक्स रेट में भी काफी बदलाव हुए हैं। जिन लोगों की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये है। ऐसे लोगों के लिए टैक्स रेट 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं जिन लोगों की आय 50 लाख से 1 करोड़ रुपये है, उनपर 10% टैक्स लगेगा। इतना ही नहीं जिन लोगों की आय एक करोड़ रुपये के ऊपर है। उनपर पहले से तय 15% तक का टैक्स लगेगा। टैक्स में मिलेगी छूट:

अभी तक जिन लोगों को की सालाना आय 5 लाख रुपये होती थी। उन्हें इनकम टैक्स में 5 हजार रुपये की छूट मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नए नियमों के तहत अब जिन लोगों की सालाना आय 3.5 लाख रुपये तक है। उन्हें टैक्स में 2,500 रुपये तक टैक्स छूट मिलेगी।

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Posted By: Shweta Mishra