भारत में रहने वाला हर वो नागरिक जिसकी उम्र 18 साल पूरी हो चुकी है। उसे वोट डालने का अधिकार मिलता है। ऐसे में यदि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको वोटर लिस्‍ट में नाम जुड़वाने का सबसे सरल तरीका बता रहे हैं।

ऑनलाइन कैसे जुड़वाएं अपना नाम :
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आपको फॉर्म-6 भरना होता है। अगर आप ऑनलाइन एप्लाई करना चाहते हैं। तो भारत सरकार की वेबसाइट http://www.nvsp.in पर जाकर 'न्यू वोटर एप्लाई' पर क्िलक कर सकते हैं। यहां पर फॉर्म-6 खुलकर आएगा। इसमें आपको सभी जानकारी पूरे विस्तार के साथ सही भरनी होती है। फॉर्म पूरा भरने के बाद सब्मिट कर दें। साथ ही इसे सेव जरूर कर लें।

ऑफलाइन ऐसे करें आवेदन
अगर आपके क्षेत्र की मतदाता सूची प्रकाशित हो गई है और आप नाम जुड़वाने से चूक गए हैं तो मायूस न हों आपके पास अभी भी मौका है। कानून के तहत आने वाले चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दायर करने की आखिरी तारीख तक मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। इसके लिए वे अपनी निकटतम मतदाता पंजीकरण कार्यालय में जाकर उचित फार्म के साथ आवेदन करें।
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कैसे जांचे मतदाता सूची में अपना नाम
एक जागरूक मतदाता होने के नाते ये आपका दायित्व है कि आप चुनाव से पहले अपने क्षेत्रों के मतदाता पंजीकरण कार्यालय जाकर मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित कर जांच लें। हालांकि निर्वाचन आयोग ने कई शहरों के मतदाताओं को अपना नाम मतदाता सूची में जांचने का विकल्प बतौर वेबसाइट और मोबाइल पर भी देना शुरू किया है।
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Posted By: Abhishek Kumar Tiwari