RANCHI: हाइकोर्ट में शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। मामले में झारखंड हाइकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। फैसला सुनाने की तारीख तय नहीं की गई है। न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में जमानत के मामले को लेकर सुनवाई हुई थी। लालू प्रसाद यादव की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पक्ष रखे थे। उम्र और मेडिकल ग्राउंड पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जमानत की अपील की थी।

दो डेट से टल रही थी सुनवाई

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई पिछली दो तारीखों से टल रही थी। जमानत के मामले में पिछली तारीख की सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने लालू प्रसाद यादव की ओर से पक्ष रखा था। सुनवाई के दौरान सीबीआई द्वारा कोर्ट से मेरिट के आधार पर बहस के लिए समय मांगा गया था। कोर्ट ने समय देते हुए चार जनवरी की तिथि निर्धारित की थी।

चारा घोटाला मामले में सुनाई गई है सजा

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला के देवघर, दुमका और चाईबासा मामले में लालू यादव को सीबीआई की विशेष अदालत से सजा हुई है। इन्हीं मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव ने हस्तक्षेप जमानत याचिका दायर की है। उन्होंने याचिका के माध्यम से कोर्ट को बताया है कि वह कई बीमारियों से ग्रसित हैं। जिनका इलाज वे बाहर रहकर कराना चाहते हैं। गौरतलब हो कि पिछले एक साल से जेल कस्टडी में रहते हुए रिम्स में इलाज करवा रहे हैं।

Posted By: Inextlive